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अति. लोक अभियोजन अधिकारी की आपत्ति पर नाबालिक बालिका से छेडछाड करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय ने किया निरस्त..



        
  
अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री के.एस. बारिया ने नाबालिक बालिका से छेडछाड करने वाले आरोपी एजाज पिता मेहताब खॉ उम्र 20 वर्ष निवासी दौलतपुरा की जमानत आवेदन निरस्त  किया।
अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, पिडिता दिनांक 10.09.2020 को दोपहर 2.00 बजे की बात है कि पिडिता अपने घर पर अके ले थी तभी मेरे मोहल्ले का एजाज खॉ पिता मेहताब खॉ मेरे घर के सामने आया, और मुझे बोला की मैं तुझे प्यार करता हॅू तुमसे शादी करना चाहता हॅू तो मेने उसे मना किया किन्तु वह नही माना ओर उसने बुरी नीयत से मेरा सीधा हाथ पकडा और उसने मेरा सीना दबाया, पिडिता चिल्लाई तो पिडिता की नानी आई नानी को देखकर आरोपी एजाज खॉ वहा से भाग गया। जाते जाते बोला की अगर यह बात तुने किसी को बताई तो मैं तुझे जान से खत्म  कर दूगॉ। थाना शिकारपुरा अपराध में धारा 354, 354क(1)(ii) ,506 भादवि 7/8, 11/12 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अति. जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी के द्वारा नाबालिक बालिका से छेडछाड से सबंधित होकर गंभीर स्वरूप का है । यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है । 
आरोपी के जमानत आवेदन पर अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती को ध्याान में रखते हुए मा. न्या यालय ने आरोपी का तर्क विश्वा्स योग्य नहीं माना और एजाज पिता मेहताब खॉ उम्र 20 वर्ष निवासी दौलतपुरा जमानत आवेदन निरस्त किया। 

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