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घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त



 न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  शुजालपुर द्वारा आरोपी जितेन्‍द्र पिता हरिसिंह बागरी निवासी प्रेमनगर कालोनी, शुजालपुर मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए  निरस्त किया गया । 
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 15/09/2020 को रात्रि करीब 1 बजे पीडिता अपने घर के अंदर सो रही थी तभी पीडिता के परिचित आरोपी जितेन्‍द्र बागरी ने गेट मे लात मारी और घर मे घुसकर पीडिता का बुरी नियत से सीधा हाथ पकडा। पी‍डिता आरोपी को धक्‍का देकर उपर छत पर भागी । पीडिता ने अपने एक परिचित को फोन लगाकर घटना की बात बताई । उस परिचित ने 100 नंबर पर फोन लगाया । 100 नंबर गाडी पीडिता के घर आयी तब तक आरोपी वहां से भाग गया था। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर दर्ज करायी। मंगलवार को आरोपी का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

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