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दहेज हत्या करने वाली आरोपिया की जमानत निरस्त

कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बुरहानपुर म.प्र.

अतिरिक्त् जिला अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया
अतिरिक्त् लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आरोपिया सुंदर पति पोपटलाल के जमानत आवेदन पर आपत्ति लिये जाने पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपिया का जमानत आवेदन निरस्त किया।


प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा बताया गया कि आरोपिया के विरूद्ध थाना निम्बोला के अन्त र्गत धारा 304 बी भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आरोपिया के जमानत आवेदन पर इस आधार पर आपत्ति ली की आरोपिया द्वारा किया गया दहेज हत्या  से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है यदि आरोपिया को जमानत का लाभ दिया जाता है तो साक्ष्यय के साथ छेडछाड तथा साक्षियों को डराने की संभावना है। 

माननीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक की आपत्ति को उचित मानते हुये आरोपिया सुंदर पति पोपटलाल  का जमानत आवेदन निरस्त किया एवं आरोपिया दिनांक 04.10.2020  से जेल में है।


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