दुकानें/प्रतिष्ठान खोलने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी
बुरहानपुर (राजुसिह राठौड 9424525101) -बुरहानपुर जिले के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र बुरहानपुर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मंे स्थित दुकानंे/प्रतिष्ठान खोले जाने संबंधी पूर्व में दिनांक 8 जून, 2020 को जारी आदेशानुसार क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 की प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री प्रवीण सिंह ने आदेश जारी किये है।
जारी आदेश में उन्होंने कहा कि, अब दिनांक 19 जून से समय प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक की अवधि के लिये निम्नानुसार दर्शित वार्ड जिसमंे सघन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स/दुकानंे/प्रतिष्ठान आदि होने से उन्हंे खोलने के लिये दिन/वार (सप्ताह में तीन-तीन दिवस) निर्धारित किये गये है तथा रविवार को अवकाश रहेगा। इसके अलावा समय मंे किसी भी प्रकार की छूट नही दी जा सकेगी।
ऐसे क्षेत्र/वार्ड जहां स्थित दुकाने/प्रतिष्ठान/व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स आदि जो सप्ताह मे तीन दिवस के लिये खुले रहेगे।
वार्ड क्रं व नाम वार्ड के अन्तर्गत क्षेत्र जो प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुले रहेगे वार्ड क्रे अन्तर्गत क्षेत्र जो प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुले रहेगे
वार्ड क्रमांक 07 तिलक वार्ड
वार्ड क्रं 11 शास्त्री चौक,
वार्ड क्रमांक 12 गांधी चौक 1. पाण्डुमल चौराहा से राजघाट रोड से राजघाट ढाल के चौराहे तक। दाहीनी हाथ की दिशा की समस्त दुकाने/व्यवसाययिक प्रतिष्ठान।
2 पाण्डुमल चौराहों से पश्चिम की ओर ज्ञानवर्धिनी सभा मार्ग से होते हुये राजपुरा गेट तक वहां से इंदौर इच्छापुर हायवे तक की दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
3. तिलक चौराहे से पाण्डुमल चौराहा होते हुये गांधी चौक मे गांधी प्रतिमा तक रोड के दाहिनी तरफ की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
4. गांधी प्रतिमा से उत्तर की ओर मंडी चौराहो तक वहां से पाला बाजार मे भीकू कलाल चौराहे के दाहीनी तरफ की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
5. गांधी प्रतिमा से पूर्व की ओर मुख्य मार्ग से किला चौराहा तक रोड के दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
6. बाई साहब की हवेली के पास अग्रसेन प्रतिमा से उत्तर की ओर फव्वारा चौक होते हुये पुलिस कोतवाली तक रोड की दाहीनी ओर की समसत दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
7. लोकमान्य तिलक रोड पर लखेरवाडी चौराहे तक शनि मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग की दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
1 पाण्डुमल चौराहा से राजघाट रोड से राजघाट ढाल के चौराहे तक। बांयी हाथ की दिशा की समस्त दुकानें/व्यवसाययिक प्रतिष्ठान
2 पाण्डुमल चौराहो से पश्चिम की ओर ज्ञानवर्धिनी सभा मार्ग से होते हुये राजपुरा गेट तक वहां से इंदौर इच्छापुर हायवे तक की बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
3. तिलक चौराहे से पाण्डुमल चौराहा होते हुये गांधी चौक मे गांधी प्रतिमा तक रोड के बायी तरफ की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
4 गांधी प्रतिमा से उत्तर की ओर मंडी चौराहो तक वहां से पाला बाजार मे भीकू कलाल चौराहे के बायी तरफ की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
5. गांधी प्रतिमा से पूर्व की ओर मुख्य मार्ग से किला चौराहा तक रोड के बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
6. बाई साहब की हवेली के पास अग्रसेन प्रतिमा से उत्तर की ओर फव्वारा चौक होते हुये पुलिस कोतवाली तक रोड की बायी ओर की समसत दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
7. लोकमान्य तिलक रोड पर लखेरवाडी चौराहे तक शनि मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग की बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
8. पुलिस थाना कोतवाली से रंगवाले की दुकान से अकबरी सराय होते हुये तानागुजरी मस्जिद के दाहीन ओर के मार्ग की दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
9. साडी बाजार की समस्त दुकानंे एवं प्रतिष्ठान
10. अध्यक्ष श्री वृहद गुजराती समाज मार्केट के द्वारा निर्मित दुकाने/प्रतिष्ठान आदि
10. गांधी प्रतिमा के पास जनता मेडिकल एवं प्रियंका स्टोर से होते हुये सैयद बशारत अली मार्ग से रोड के दाहीनी ओर समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान
11 मिलन होटल के बाजू मे जी ए करीम साईकिल दुकान से पश्चिम की ओर ट्राफिक पुलिस थाने तक (चमन शाह दरगाह) रोड के दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान। 8. पुलिस थाना कोतवाली से रंगवाले की दुकान से अकबरी सराय होते हुये तानागुजरी मस्जिद के बांयी ओर के मार्ग की बंायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि।
9 अध्यक्ष श्री वृहद गुजराती समाज मार्केट के द्वारा निर्मित दुकाने/प्रतिष्ठान आदि छोडकर शेष नगर निगम की स्वामित्व की समस्त दुकान
10. गांधी प्रतिमा के पास जनता मेडिकल एवं प्रियंका स्टोर से होते हुये सैयद बशारत अली मार्ग से रोड के बायी ओर समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान
11 मिलन होटल के बाजू मे जी ए करीम साईकिल दुकान से पश्चिम की ओर ट्राफिक पुलिस थाने तक (चमन शाह दरगाह) रोड के बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
वार्ड क्रं 28 अब्दुल कादर सिद्दीकी
वार्ड नंबर 29 डॉ जाकीर हुसैन
वार्ड नंबर 32 शनवारा
वार्ड नबर 33 खानका
वार्ड नंबर 34 जयस्तंभ 1. शनवारा गेट से पूर्व की ओर महात्मा गांधी मार्ग से जयस्तंभ चौक तक वहा से इकबाल चौक तक (मंडी बाजार चौराहा) मार्ग के दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्टान।
2. जयस्तंभ चौराहो से दक्षिण की ओर ठाकूर शिवकुमार सिंह प्रतिमा तक वहां से पोस्ट ऑफिस के सामने से होते हुये सिकन्दर शाही मस्जिद के तिराहे तक वहा से उत्तर की ओर आदर्श लॉज के सामने से होते हुये पुराने भारतीय स्टेट बैंक शाखा तक मार्ग के दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान
3. सुभाष चौक मे प्रकाश टॉकिज के सामने सुभाष प्रतिमा से नवरंग होटल के सामने मटका बाजार से होते हुये अड्डे की मस्जिद तक मार्ग के दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
4. थाना कोतवाली पुलिस कन्ट्रोल रुम से लोहारो की दुकानो से भैरुलाल जलेबी वाले की दुकान तक मार्ग की दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
5. शिव प्लाजा मार्केट की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
6. हिन्दुस्तानी मस्जिद के सामने नगर निगम के पुराने उप कार्यालय के सामने से पूर्व की ओर रोड से होते हुये अड्डे की मस्जिद तक की दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एव्र प्रतिष्ठान। 1. शनवारा गेट से पूर्व की ओर महात्मा गांधी मार्ग से जयस्तंभ चौक तक वहा से इकबाल चौक तक (मंडी बाजार चौराहा) मार्ग के बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्टान।
2. जयस्तंभ चौराहो से दक्षिण की ओर ठाकूर शिवकुमार सिंह प्रतिमा तक वहां से पोस्ट ऑफिस के सामने से होते हुये सिकन्दर शाही मस्जिद के तिराहे तक वहा से उत्तर की ओर आदर्श लॉज के सामने से होते हुये पुराने भारतीय स्टेट बैंक शाखा तक मार्ग के बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
3 पुष्पक बस स्टैण्ड तथा उसके आस पास का क्षेत्र
4. सुभाष चौक मे प्रकाश टॉकिज के सामने सुभाष प्रतिमा से नवरंग होटल के सामने मटका बाजार से होते हुये अड्डे की मस्जिद तक मार्ग के बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
5. थाना कोतवाली पुलिस कन्ट्रोल रुम से लोहारो की दुकानो से भैरुलाल जलेबी वाले की दुकान तक मार्ग की बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
6. हिन्दुस्तानी मस्जिद के सामने नगर निगम के पुराने उप कार्यालय के सामने से पूर्व की ओर रोड से होते हुये अड्डे की मस्जिद तक की बायी ओर की समस्त दुकाने एव्र प्रतिष्ठान।
7 निम्बु बाजार की दुकाने तथा जीतमल एण्ड संस एवं उसके आसपास का क्षेत्र तथा पुराने कांजी हाउस की दुकाने ।
8. मंडी क्षेत्र मे पान बाजार की समस्त दुकाने
9. फ्रूट मार्केेट के सामने से मंडी क्षेत्र मे अनाज वालो की दुकानो तक दाहीनी ओर समस्त दुकाने
10 मंडी बाजार क्षेत्र मे मंडी चौराहे से लख्खीमल तोताराम की तेल दुकान के मुख्य मार्ग की दाहीनी ओर की समस्त दुकाने।
11 मंडी क्षेत्र मे सब्जी मंडी क्षेत्र के अंदर पूर्व एवं दक्षिण दिशा की दुकाने।
12 मंडी बाजार क्षेत्र मे सांठा बाजार की उत्तर दिशा की दुकाने एवं प्रतिष्ठान
13 शनवारा चौराहा से शिकारपुरा थाने तक रोड के दायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।(पुष्पक बस स्टैण्ड क्षेत्र छोडकर)
14 शनवारा चौराहो से गणपति नाका पुलिस थाने तक रोड की दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
15 शनवारा गेट से सिन्धी बस्ती चौराहे तक वहां से लालबाग रेल्वे स्टेशन तक रोड के दाहीनी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान। 7. मंडी क्षेत्र की अनाज दुकाने भैरुलाल जलेबी वाले के सामने।
8. मंडी क्षेत्र मे हमदर्द मेडिकल तथा उससे लगी हुई दुकाने।
9. फ्रूट मार्केेट के सामने से मंडी क्षेत्र मे अनाज वालो की दुकानो तक बायी ओर समस्त दुकाने
10 मंडी बाजार क्षेत्र मे मंडी चौराहे से लख्खीमल तोताराम की तेल दुकान के मुख्य मार्ग की बायी ओर की समस्त दुकाने।
11 मंडी क्षेत्र मे सब्जी मंडी क्षेत्र के अंदर पश्चिम एवं उत्तर दिशा की दुकाने।
12 मंडी बाजार क्षेत्र मे सांठा बाजार की दक्षिण दिशा की दुकाने एवं प्रतिष्ठान
13 शनवारा चौराहा से शिकारपुरा थाने तक रोड के बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान । ( पुष्पक बस स्टैण्ड क्षेत्र छोडकर)
14 शनवारा चौराहांे से गणपति नाका पुलिस थाने तक रोड की बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
15 शनवारा गेट से सिन्धी बस्ती चौराहे तक वहां से लालबाग रेल्वे स्टेशन तक रोड के बायी ओर की समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान।
उपरोक्त के अलावा नगरीय क्षेत्र बुरहानपुर के शेष समस्त आंशिक व्यवसायिक क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र मे स्थित दुकाने/प्रतिष्ठान सप्ताह मे छः दिवस खुले रहेगे किन्तु रविवार को अवकाश रहेगा तथा इन प्रतिष्ठानो/दुकानो का आदि का समय प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक रहेगा। इसके अलावा समय मे किसी प्रकार की छूट नही दी जा सकेगी।
उक्त के अलावा निम्नानुसार प्रतिष्ठान/कार्यालय/दुकाने आदि किसी वार्ड/क्षेत्र में खोलने की किसी प्रकार की अनुमति नही रहेगी।
1. सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स सिनेमा गृह, व्यवसायिक मॉल (पृथक से निर्देश जारी किये जायेगे)
2. समस्त मैरेज गार्डन/मैरेज हॉल/सामुदायिक भवन (पृथक से निर्देश जारी किये जायेगे)
3. समस्त धार्मिक स्थल (पृथक से निर्देश जारी किये जायेगे)
4. समस्त होटल/रेस्टारेन्ट/लॉज/चाय नाश्ता/मिष्ठान्न भंडार के स्टाल आदि (पृथक से निर्देश जारी किये जायेगे)
5. मंडी क्षेत्र मे चिल्लर सब्जी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा फूटकर विक्रेता अपनी सब्जी/फल ठेले पर फेरी लगाकर विक्रय कर सकेगे।
6. तम्बाकू/गुटखा/सिगरेट, बीडी आदि धुम्रपान सामग्री विक्रय वाले प्रतिष्ठान भी प्रतिबंधित रहेगे। (पृथक से निर्देश जारी किये जायेगे)
7 हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेगे। (पृथक से निर्देश जारी किये जायेगे)
8. प्रत्येक दुकानदार/व्यापारी को नगर निगम बुरहानपुर से नियमानुसार ट्रेड लायसेंस अनिवार्य रुप से प्राप्त करने के उपरांत ही व्यवसाय करना होगा।
9. हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर नियमानुसार श्रम पदाधिकारी बुरहानपुर दूरभाष क्रमांक 07325-241759 से अनुमति प्राप्त कर व्यवसाय प्रारंभ कर सकेगे संचालक द्वारा अनुमति दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा तथा म.प्र शासन, गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो का पालन करना होगा।
10 प्रत्येक व्यवसायी को पर्याप्त मात्रा मे हेण्डवॉश एवं सेनेटाईजर रखना होगा तथा फेस्क मॉस भी लगाना अनिवार्य होगा।
11 समस्त व्यव्सायियो को सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा तथा प्रतिष्ठानो के सामने नियत दूरी के गोले स्थल पर ऑईल पेन्ट के माध्यम से बनाकर मार्किग करना होगी तथा दुकान/प्रतिष्ठान पर पॉच से अधिक व्यक्ति/ग्राहक प्रतिबंधित रहेगे यदि ऐसा पाया जाता है तो नगर निगम/राजस्व विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाकर उनके प्रतिष्ठान/दुकान एक सप्ताह के लिये सील किये जायेगे।
12 किसी भी व्यापारी द्वारा ऐसे ग्राहक को सामग्री नही दी जायेगी जिसने मॉस्क नही पहना हो व्यापारी को अपनी संस्था मे मॉस्क रखना अनिवार्य है ग्राहक को मास्क विक्रय कर राशि 11/- रुपये प्राप्त करेगा, व्यापारी 50 मास्क नगर निगम बुरहानपुर से नगद राशि जमा कर प्राप्त कर सकेगा। 50 मास्क समाप्त होने पर पुनः नगर निगम से प्राप्त कर सकेगा उसके पश्चात ही अपना प्रतिष्ठान खोलेगा।
13 सभी व्यापारियों द्वारा मध्यप्रदेश शासन की गाईडलाईन जैसे सोशल डिस्टेंस, हैण्ड वाश, सैनेटाईजर एवं स्थल पर गोले बनाकर मार्किंग तथा एसओपी की तैयारी कर ली जाती है तो जिला प्रशासन द्वारा जिला क्राईसेस मैंनेजमेंट कमेटी से चर्चा कर दिनांक 29/06/2020 से संपूर्ण मार्केट खोले जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
निर्धारित शर्तो का पालन नही करने पर संबंधित के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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