किराना/बेकरी/ड्रायफूट अनुमति धारक ही आलू, लहसुन, प्याज, अदरक एवं नींबूकी होम डिलेवरी हेतु अधिकृत
राजूसिंग राठौड़ बुरहानपुर 9424525101 16 मई, 2020 - जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् सम्पूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा क्षेत्र व ग्राम ऐमागिर्द, जैनाबाद, मोहम्मदपुरा ग्रामीण क्षेत्र में कर्फ्यू आदेश दिनांक 17 मई 2020 की रात्रि 12ः00 बजे तक जारी किया है।
जिला कलेक्टर के आदेशानुसार दिनांक 15 मई 2020 के द्वारा अनुमति (पास) धारकों को किराना/बेकरी/ड्रायफूट सामग्री की आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से करने हेतु अधिकृत किया गया हैं। अतः इन अनुमति (पास) धारकों को उक्त सामग्री के साथ आलू, लहसुन, प्याज, अदरक एवं नींबू की भी आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।
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