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होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना में रूकने वालों की देनी होगी जानकारी धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी



बुरहानपुर {राजुसिह राठौड 9424525101} जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने बुरहानपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें जारी आदेश में कहा है कि होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों को उसके प्रबंधकों एवं मालिकों को आवश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को ठहराये जाने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के बाद ही सही व्यक्ति संतुष्टि होने पर ही उसे ठहरने की अनुमति दे। उसके संपूर्ण विवरण के साथ इसकी सूचना संबंधित थाने में उसी ही दिवस में दी जाये।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौल ने निर्देश दिये है कि, प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि उसके मकान में किराए से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नये किरायेदार को मकान किराये पर दे अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे तब तत्संबंधित सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से दे। यह आदेश जिले में आगामी 2 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

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