सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाहीकलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी आदेश के तहत किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मेसेस करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप इत्यादि सोशल इन्टरनेट साईट्स आदि पर साम्प्रदायिक मेसेस आदि करने से पोस्ट पर कमेंट/लाइक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश आगामी 2 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
कोई टिप्पणी नहीं