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जल्द एक औऱ वफ्फ बोर्ड संपत्ति पर हुए नाजायज़ कब्जे को ले कर की जाएगी शिकायत...

 


"सत्य मेव जयते"

बुरहानपुर म प्र (राजूसिंघ राठौड)एमागिर्द खसरा नम्बर 525/2 के कालम नम्बर 12 में पुनः " वफ्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय" दर्ज...

सत्य की हुई विजय...

जल्द एक औऱ वफ्फ बोर्ड संपत्ति पर हुए नाजायज़ कब्जे को ले कर की जाएगी शिकायत...




                      मेरे द्वारा दिनांक 4 जून 2019 को जनसुनवाई में कलेक्टर बुरहानपुर को वफ्फ संपत्ति कब्रिस्तान को निजी नाम पर दर्ज करवाने वालों पर कार्रवाई किए जाने बाबत शिकायत की थी! शिकायत में मेरे द्वारा उल्लेख किया गया था कि "एमागिर्द स्थित वर्तमान खसरा नंबर 525/1 एवं 525/2 पर कब्रिस्तान है, जो चिंताहरण कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है तथा वर्ष 1989 के राजपत्र में उक्त संपत्ति वफ्फ संपत्ति घोषित होकर शासन आदेश अनुसार शासकीय अभिलेख में वफ्फ संपत्ति अहस्तांतरण अंकित किया गया था! वर्ष 2010 -11 के खसरों में उक्त संपत्तियों के पी - 2 खसरे के कॉलम नंबर 12 में स्पष्ट रूप से वक्फ बोर्ड संपत्ति अहस्तांतरणीय शासनादेश अनुसार दर्ज चला आ रहा था! किंतु अगले ही वर्ष 2011-12 में उक्त संपत्ति के शासकीय अभिलेख में से वफ्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय विलोपित कर दिया गया तथा भूमि स्वामी के रूप में खसरा नंबर 525/2 पर सैयद जूसरअली पिता सैयद महमूद अली निवासी बहादरपुर एवं मुस्ताक अली पिता जफर अली निवासी आजाद नगर बुरहानपुर के नाम दर्ज हो गए हैं! कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध होकर निजी लाभ हेतु मिलीभगत कर हटाया जाना प्रतीत होता है!"  मेरे द्वारा यह मांग भी की गई थी कि एमागिर्द स्थित खसरा नंबर 525/2 जो कि कब्रिस्तान होकर वफ्फिया संपत्ति है, उक्त संपत्ति पर पुनः राजपत्र दिनांक 25.08.1989 के अनुसार वफ्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय शासनादेश अनुसार अंकित किया जाए एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए!

                      मेरी शिकायत पर तत्कालीन तहसीलदार प्रेम नारायण परमार द्वारा झूठा प्रतिवेदन दिया गया! अपने प्रतिवेदन में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 13 जून 2019 को लेख किया गया कि  "उक्‍त शिकायत के संबंध मे जांच कराई गई! मौका जांच मे पाया गया की शिकायतकर्ता द्वारा वफ्फ सम्‍पत्ति कब्रस्‍तान की भूमि को निजी नाम पर दर्ज करवायेे जानेे संबंधी शिकायत की गई है! जिसमे मौका जांच मे खसरा नम्‍बर 525/2 रकबा 0.040 हे. भूमि सैयद जुसर अली पिता सैयद मेहमुद अली निवासी बहादरपुर, मुस्‍ताक अली पिता जफर अली निवासी आजाद नगर के नाम से भूमि स्‍वामी हक मे दर्ज है! अभिलेख अनुसार इस खसरा नम्‍बर 525/2 के कालम-12 मे किसी प्रकार की वफ्फ बोर्ड सम्‍पत्‍ती का विवरण अंकित नही है! शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत निराधार होने से नस्‍तीबध्‍द किये जाने योग्‍य है! अत: उक्‍त शिकायत को जन सुनवाई से विलोपित करने का कष्‍ट करे!" तहसीलदार के प्रतिवेदन के बाद मेरे द्वारा दिनांक 15 जून 2019 को सीएम हेल्प लाईन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि गलत आदेश दिया गया है, सही जाँच की जाये और शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाये! मेरी आपत्ति पर शिकायत उच्च स्तर पर उच्च लेवल 2 अधिकारी को प्रेषित कर दी गई!

                        राजस्व मामलों में लेवल-2 अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर है! तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी प्रगति वर्मा द्वारा प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर 24 जून 2019 को लेख किया गया कि  

                       "शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत में पटवारी एमागिर्द एवं शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि ग्राम एमागिर्द स्थित ख.नं 525 वर्ष 1973-74 मे मूल नं था। जिसका खसरे की रिकार्ड के अनुसार 1975-76 में संशोधन पंजी क्र. 59 आदेश दिनांक 21.7.1975 के अनुसार 525/2 हुआ! वर्ष 1973 में भूमि स्वामि के नाम से दर्ज होकर कालम नं 12 में कब्रस्तान दर्ज है! वर्ष 2002 - 2003 से लगायत वर्ष 2006-7 में ख. नं 525/2 वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय प्रवष्टि शासन आदेशानुसार दर्ज है, परन्तु कम्प्यूटर खसरा वर्ष 2006-7 से लगायत वर्ष 2010-11 तक ख.नं 525/2 निजी भूमिस्वामी के नाम से दर्ज होकर वक्फबोर्ड सम्पंत्ति अहस्तांतरणीय है! परन्तु वर्ष 2011-12 में ख.नं 525/2 में भूमि स्वामी का नाम अन्यत भूमि स्वामि के नाम से दर्ज होकर वफ्फ बोर्ड अहस्तांतणीय शब्द विलोपि किया गया है! परन्तु उक्त प्रविष्टि किस सक्षम अधिकारी के आदेश से विलोपित हुई है, यह 2011-12 से वर्तमान खसरे तक स्पष्ट नहीं! शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की उक्त सक्षम अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु एवं पुन: उक्त सम्पत्ति को वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय दर्ज कराने हेतु शिकायत पेश की है! इस सम्बन्ध में प्रथक ने तहसीलदार बुरहानपुर से प्रतिवेदन लिया है एवं खसरे में वक्फ बोर्ड अहस्तांतणीय दर्ज करने का क्षेत्राधिकार इस न्यापयालय को प्राप्त नहीं है! इस संबंध में शिकायतकर्ता सक्षम न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त कार्यवाही सम्पादित कर सकता है! अत: शिकायत नस्तीबद्ध की जाना उचित है!" लेख किया गया!


                         मेरे द्वारा पुनः सीएम हेल्पलाइन पर अपनी असंतुष्टि दर्ज कराई गई, जिस कारण दिनांक 26 जून 2019 को शिकायत निराकरण हेतु (ऐल3) अधिकारी अर्थात कलेक्टर बुरहानपुर को प्रेषित कर दी गई! जिसमें अपर कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा लेख किया गया कि "उक्‍त शिकायत के संबंध मे जांच कराई गई! मौका जांच मे पाया गया की शिकायतकर्ता द्वारा वफ्फ सम्‍पत्ति कब्रस्‍तान की भूमि को निजी नाम पर दर्ज करवायेे जानेे संबंधी शिकायत की गई है! जिसमे मौका जांच मे खसरा नम्‍बर 525/2 रकबा 0.040 हे. भूमि सैयद जुसर अली पिता सैयद मेहमुद अली निवासी बहादरपुर, मुस्‍ताक अली पिता जफर अली निवासी आजाद नगर के नाम से भूमि स्‍वामी हक मे दर्ज है! अभिलेख अनुसार इस खसरा नम्‍बर 525/2 के कालम-12 मे किसी प्रकार की वफ बोर्ड सम्‍पत्‍ती का विवरण अंकित नही है! शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत निराधार होने से नस्‍तीबध्‍द किये जाने योग्‍य है । अत: उक्‍त शिकायत को जन सुनवाई से विलोपित करने का कष्‍ट करे!"

                         मेरे द्वारा पुनः असंतुष्टि दर्ज करने एवं दस्तावेजों का अवलोकन कराने पर 03 जून 2019 को शिकायत पर प्राप्त निराकरण का पुनर्मूल्यांकन कर सम्बंधित अधिकारी द्वारा दिए गए निराकरण को उच्च स्तर से “अमान्य” कर दिया गया! साथ ही दिनांक 06 जून 2019 को शिकायत के सबंध में कार्यालय अपर कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा प्रकरण में जांच कराई गई एवं लेख किया गया कि "कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4720 दिनांक 04.07.2019 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण को स्वमेव पुनरिक्षण में लिया जाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करें! प्रकरण न्यायालयीन होने से संदर्भित पत्र की कंडिका क्रमांक 2(4) अनुसार शि‍कायत विलोपित की जाना प्रस्तावित किया गया!"

                        रामानुज टोप्पो, अपर कलेक्टर जिला बुरहानपुर द्वारा अपने पत्र में स्पष्ट लेख किया गया कि "प्राप्त प्रतिवेदनो एवं सलंग्न खसरे की प्रतियां आपकी और प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त संशोधन पंजी न्यायालय में आहूत का नियमानुसार उक्त प्रकरण स्वयमेंव पुनरीक्षण में लिया जा कर नियमानुसार अहस्तांतरणीय शब्द कॉलम नंबर 12 में जोड़ने की कार्रवाई करें तथा तत्कालीन तहसीलदार एवं ग्राम पटवारी की जांच कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता है एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें!"

                        अपर कलेक्टर के निष्पक्ष जांच प्रतिवेदन एवं आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर ग्राम एमागिर्द के खसरा नंबर 525/2 के कालम नम्बर 12 में पुनः "वफ्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय" जोड़ने के आदेश दिनांक 06 सितम्बर 2019 को जारी किए गए! जिस पर शासकीय रिकार्ड सुधार कर ग्राम एमागिर्द के खसरा नंबर 525/2 के कालम नम्बर 12 में पुनः *"वफ्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय"* दर्ज कर दिया गया!

                     "रिकॉर्ड दुरुस्त होने से यह तो सिद्ध हो चुका है की मेरे द्वारा की गई शिकायत सत्य थी!"

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