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अवयस्‍क बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को विभिन्‍न धाराओ में 3 वर्ष का कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।






 

बुरहानपुर म.प्र (राजूसिंघ राठौड)अवयस्‍क बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को विभिन्‍न धाराओ में  3 वर्ष का कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

 

मा.  विशेष सत्र न्‍यायालय लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के  विशेष न्‍यायाधीश श्री के.एस.बारिया महोदय द्वारा आरोपी नितेश पिता मोतीलाल साल्‍वे को थाना शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत अवयस्‍क बालिका का अपहरण करने पर 3 वर्ष के कारावास एवं 3000 रू के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया ।

 

 प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुये अतिरिक्‍त जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक  श्री रामलाल रन्‍धावे द्वारा बताया गया कि, दिनांक 20-03- 2018 को रात्रि में करीब 11:30 बजे फरियादी निवासी ग्राम मोरदडकला अपने घर में परिवार सहित खाना खा पीकर सो गए थे करीब 2 घंटे बाद पत्नि अर्थात अभियोक्‍त्री की मॉ की नींद खुली तो देखा कि लडकी(अभियोक्‍त्री) बिस्‍तर पर नही थी और घर का दरवाजा अधखुला था। फरियादी द्वारा अभियोक्‍त्री को तलाश करने पर नही मिली तलाश करने पर पता चला कि गांव का नितेश अक्‍सर अभियोक्‍त्री के घर पर आता जाता था। बाद में अभियुक्‍त नितेश के घर जाकर देखा तो अभियुक्‍त नितेश भी घर पर नही था।फरियादी को नितेश पर शंका होने से नितेश के विरूदध अभियोक्‍त्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने की रिपोर्ट थाना शाहपुर में की थी । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शाहपुर में धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया । वि‍वेचना दौरान पीडिता आरोपी के कब्‍जे से बरामद की गइ् । विवेचना में प्राप्‍त साक्ष्‍य के आधार पर धारा 366क भादवि बढाई गई थी पुलिस थाना शाहपुर द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। 


       प्रकरण मे सफलतापूर्वक पैरवी     अतिरिक्त जिला अभियोजन/विशेष लोक अभियोजक अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई जिस पर मा. न्‍यायालय द्वारा विचारण पश्‍चात आरोपी नितेश पिता मोतीलाल को धारा 363 भा.द.वि. के अंतर्गत 1 वर्ष सजा एवं 1000 अर्थदण्‍ड तथा धारा 366क भा.द.वि. के अंतर्गत 3 वर्ष सजा एवं 2000 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

  

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