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हत्या के आरोपी को न्यायालय ने दिया आजीवन सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड ।





बुरहानपुर म.प्र.(राजूसिंघ राठौड)

हत्या के आरोपी को न्यायालय ने दिया आजीवन सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड ।

 

           

जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित प्रकरण में विशेष सत्र न्यायालय श्री संजीव कुमार गुप्ता बुरहानपुर द्वारा आरोपी प्रेम पिता रायला जमरा, उम्र 30 वर्ष,  निवासी रायला फाल्या,  मानवा  बुरहानपुर  को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। 

 

                प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा बताया कि घटना दिनांक 21.02.2019 को फरियादियां उम्र 55 वर्ष जाति बारेला निवासी सागफाटा ने रिपोर्ट किया कि मेरी लडकी की शादी मांडवा के प्रेम पिता रायला से हुई थी। मेरा जवाई प्रेम पिता रायला मेरी लडकी पर शंका करता था और लडाई झगडा करता था इस कारण 3 दिन पहले मेरी लडकी मेरे घर सागफाटा आ गई थी। आज सुबह करीब 9 बजे मेरा जवाई प्रेम पिता रायला मांडवा से मेरी लडकी को लेने घर सागफाटा आया था । घर पर मेरी लडकी और जवाई प्रेम पिता रायला बातें कर रहे थे । तभी मै गॉव में हैंडपंप पर पानी भरने चली गई पानी लेकर जैसे ही मै घर के सामने पहुंची तो देखा कि मेरी लडकी सीता घर में जमीन पर पडी हुई है और मेरा जवाई प्रेम मेरी लडकी को कुल्हाडी से मार रहा था । जवाई प्रेम ने कुल्हाडी मेरी लडकी के गले पर मारी मै जोर जोर से चिल्लाई तो आस पास के लोग दौडे। उनको देखकर जवाई प्रेम कुल्हाडी वही फेंककर अपनी मोटरसाईकिल से भाग गया । मैने मेरी लडकी को पास जाकर देखा तो कुल्हाडी मेरी लडकी के गले पर लगी थी । मेरे जवाई प्रेम ने मेरी लडकी को कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी। विवेचना पश्चात मामला पंजीबद्ध कर आरोपी प्रेमसिंह रायला  को गिरफ्तार कर धारा 302 भादवि के अंतर्गत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

 

           प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा करते हुए उन्होने विचारण पश्चात आरोपी को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

 

 मिडिया सेल प्रभारी 

जिला अभियोजन कार्यालय बुरहानपुर (म.प्र)

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