तीन हत्या एवं लूट करने वालेआरोपी को न्यायालय ने दिया तिहरा आजीवन कारावास एवंअर्थदण्ड ।
बुरहानपुर म.प्र. (राजूसिंघ राठौड)तीन हत्या एवं लूट करने वालेआरोपी को न्यायालय ने दिया तिहरा आजीवन कारावास एवंअर्थदण्ड ।
जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायालय, जिला बुरहानपुर द्वारा आरोपी शरद उर्फ शेरद, पिता मकराम चौव्हाण, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पाचोड, जिला वर्धा, महाराष्ट्र को तिहरा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुयेजिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाश नाथ गौतम द्वारा बताया कि घटना दिनांक 01 -04-2017 की मध्यरात्रि को आरोपी शरद, मृतिका कविता के घर की लकडी व मिटटी की बनी दीवार में छेद बनाकर चोरी करने अंदर घुसा तो कविता जाग गयी तो उसने गैती से जान से मारने की नियत से उसके सिर में मारा तथा आवाज सुनकर उसके बच्चे जाग गये, दोनों बच्चों के सिर में भी जान सें मारने की नियत से मारा बच्चें भी बेहोश होकर खटिया पर गिर गये, कविता के घर में रखी पेटी से नगदी ग्यारह सौ रूपये, चांदी का कडा और गैती लेकर पिछला दरवाजा खोलकर खेत तरफ भाग गया था घटना पश्चात तीनो को अस्पताल में भर्ती किया गया तथा कविता को मृत घोषित कर दिया गया तथा बच्चो को इंदौर रैफर कर दिया गया था तथा ईलाज के दौरान दोनो बच्चो की भी मृत्यु हो गयी थी। विवेचना दौरान थाना नेपानगर द्वारा साक्षीगणो के साक्ष्य, आरोपी से जप्त रूपये एवं चांदी कडा एवं घटना के समय पहने हुए कपडे आदि जप्त किये गये तथा जांच उपरांत धारा 302, 307, 457, 460, 397, 449 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा की गयी उन्होंने विचारण पश्चात मा. न्यायालय से आरोपी को धारा 302 भादवि में तिहरा आजीवन कारावास व 500-500 अर्थदण्ड धारा 449 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 -500 अर्थदण्ड एवं धारा 394/ 397 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 अर्थदण्ड से दंडित कराया। आरोपी के जमानत नहीं होने से जेल मे बन्द रहने के कारण न्यायालय द्वारा विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाई गई।
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