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बुरहानपुर , मासूम अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या. करने वाले आरोपी को न्यामयालय ने दो धाराओं में मृत्यु दण्ड एवं 24000 रूपये का अर्थदण्ड दिया।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर म.प्र.

बुरहानपुर , मासूम अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या. करने वाले आरोपी को न्यामयालय ने दो धाराओं में मृत्यु दण्ड एवं 14000 रूपये का अर्थदण्ड  दिया।

जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित प्रकरण में विशेष सत्र न्या्यालय श्री राजेश नंदेश्ववर विशेष न्याूयाधीश (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बुरहानपुर द्वारा आरोपी विजय उर्फ पिंटिया पिता माणिकराव प्रजापति, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम मोहद, जिला बुरहानपुर को मृत्यु्दण्ड एवं 14000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 



प्रकरण की विस्ता्रपूर्वक जानकारी देते हुये जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा बताया कि घटना दिनांक 15-08-2018 को को फरियादी ने रिपोर्ट कि की मैं ग्राम मोहद रहता हूं आज सुबह खेत पर काम करने गया था, मेरी मां ने खेत पर आकर बताया कि मेरी लडकी जिसकी उम्र 3.5 वर्ष है वह नहीं दिख रही है बाद में मैंने तथा मेरी मां ने साथ में आस-पास तलाश किया नहीं मिली। मंदिर मस्जिद पर माईक से आवाज भी लगवाई कोई पता नहीं चला। मुझे शंका है कि मेरी लडकी को कोई अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। जिस पर थाना शाहपुर के अपराध 435/18 धारा 363 भादवि का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 18.08.2018 को सूचनाकर्ता ने पुलिस को सूचना दी कि दिनांक 15.08.2018 को 11.00 बजे मेरी पोती निवासी ग्राम मोहद को घर के सामने से कोई अज्ञात आरोपी अपहरण कर ले गया था, जिसकी लाश आज दिनांक 18.08.2018 के 09.30 बजे सुबह मोहद-बंभाडा रोड पर मोहद से करीब 1 से 1.5 किमी दूर चिंदया नाले के किनारे पर पडी मिली है, लाश में सडन पड गई है एवं कीडे पड गए है एवं लडकी का दाहिना हाथ नहीं है शव देखकर एवं शरीर में कमर व हाथ में बंधे काले धागे, चूडी, कान की एक बाली देखकर पहचाना मेरी पोती का शव संदिग्ध अवस्था में पडा है। संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा विजय उर्फ पिंटिया को गिरफ्तार कर जांच में लिया गया। प्रकरण में विवेचना थाना प्रभारी श्री गिरवर सिंह द्वारा की गयी। विवेचना पश्चाथत पुलिस विवेचक ने आरोपी के विरूद्ध 363, 376 (2)(आई)(एन) भादवि, एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा करते हुए उन्होने विचारण पश्चात आरोपी को धारा 363 भा.द।वि. में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड , 376(2)(एम) भादवि. में आजीवन कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, और धारा 5(1)(के)(एम)(आर) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376(क)(ख) भा.द.सं. (दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 2018) के अपराध में धारा 42 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान के अंतर्गत गुरूत्तरदण्ड् मृत्युदण्ड एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड साथ ही धारा 302 भा.द.सं. के अपराध में भी मृत्युदण्ड और 2000 रूपये के अर्थदण्ड और धारा 201 भा.द.सं. के अपराध में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड् से दंडित कराया। समस्त सजाये एवं दण्ड एक साथ भुगताए जाने और आरोपी की मृत्यु हो जाये तब तक फांसि के फंदे पर लडकाये जाने  का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया
राष्ट्रीय न्यूज़
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चीफ एडिटर
राजू राठौड
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