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होटल-रेस्टोरेंट में मिलीं गंभीर अनियमितताएं! खाद्य विभाग ने मौके पर नष्ट कराई सामग्री, 7 मामलों में इन पर दो लाख 20 हजार का जुर्माना

सात प्रकरणों में एडीएम कोर्ट ने लगाया 2 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड।
विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर, खराब एवं अनुपयोगी खाद्य सामग्री मौके पर ही की नष्ट।

बुरहानपुर/- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, भोपाल को भेजे जा रहे हैं।
खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक/मिथ्याछाप एवं बिना लाइसेंस पाए गए। संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा सभी 7 प्रकरणों में राशि 2 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
एडीएम न्यायालय द्वारा जिन प्रकरणों में अर्थदंड अधिरोपित किया गया, उनमें-
1. ए-वन जलेबी, सिंधीपुरा गेट, बुरहानपुर पर 30,000 रुपए।
2. जयसवाल किराना, देड़तलाई पर 50,000 रुपए।
3. हरिओम कन्फेक्शनरी, बस स्टैंड, बुरहानपुर पर 20,000 रुपए।
4. नदीम ट्रेडर्स, पाल बाजार पर 20,000 रुपए।
5. ख्वाजा चिश्ती मटन होटल, पाल बाजार पर 40,000 रुपए।
6. फर्म एस.के. मेडिकोज पर 20,000 रुपए।
7. न्यू अयाज अशरफी होटल, पाल बाजार, बुरहानपुर पर 40,000 रुपए। इस प्रकार उक्त सभी 7 प्रकरणों में 2,20,000 रुपए का अर्थदंड एडीएम न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया है।
इसी कड़ी में विभाग द्वारा गुरूवार को इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र स्थित विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कमलेश डावर ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के उचित रख-रखाव एवं स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर मौके पर ही खराब एवं अनुपयोगी खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया तथा संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत धारा 32 का नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान फन एंड रोल से 10 किलोग्राम मोमोज, 3 किलोग्राम चटनी एवं 2 किलोग्राम तैयार सब्जी मौके पर नष्ट कराई गई। इसी प्रकार आनंद ग्रीन होटल इंदिरा कॉलोनी से लगभग 20 किलोग्राम खराब प्याज एवं 3 किलोग्राम तैयार सब्जी, विजय एंटरप्राइजेज (टॉप एंड टाउन) में लगभग 50 किलोग्राम एक्सपायरी बोतलें, 5 किलोग्राम मोमोज एवं 3 किलोग्राम चटनी मौके पर ही नष्ट करायी गयी, इसके साथ ही उपरोक्त संस्थानों को धारा 32 के तहत नोटिस थमाये गये। इसी कड़ी में दक्षिणम् होटल एवं कलेक्ट्रेट कैफे का भी आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

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