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उपभोक्ता अधिकारों पर चोट! एमआरपी से ऊपर कीमत का खेल बेनकाब

एमआरपी पर ‘डकैती’? धुलकोट में 100 की कोल्ड्रिंक 110 में बेचने का खुलासा
बुरहानपुर। जिले के ग्राम धुलकोट में उपभोक्ताओं की जेब पर कथित तौर पर अतिरिक्त वसूली का मामला सामने आया है। 

गांव स्थित गुप्ता कोल्ड्रिंक एंड लस्सी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत पर कोल्ड्रिंक बेचने की शिकायत मिली है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराज़गी है।
जागरूक उपभोक्ता सुरेश राठौड़, लखन राठौड़ और हरिओम राठौड़ ने बताया कि उन्होंने दुकान से एक कोल्ड्रिंक खरीदी, जिस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 100 रुपये था, लेकिन उनसे 110 रुपये वसूले गए। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने अधिक राशि लेने पर आपत्ति जताई, तब भी दुकानदार ने 10 रुपये अतिरिक्त लिए।

बताया जा रहा है कि दुकान संचालक ने भी यह स्वीकार किया कि एमआरपी से अधिक राशि ली गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि छोटी-छोटी खरीद पर भी इस तरह अतिरिक्त वसूली की जाएगी, तो आम उपभोक्ता कैसे सुरक्षित रहेगा?


विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी पैक्ड उत्पाद को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचना नियमों के विरुद्ध है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ग्राहक को निर्धारित मूल्य पर ही सामान देने का प्रावधान है। ऐसे में यह मामला संबंधित विभाग की कार्रवाई की मांग कर रहा है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर उचित कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि खरीदारी के समय बिल अवश्य लें और एमआरपी जांचें।
अब सवाल यह उठता है कि क्या जिले में इस तरह एमआरपी से अधिक वसूली का सिलसिला चलता रहेगा, या प्रशासन सख्त कदम उठाएगा? फिलहाल धुलकोट की यह घटना “जागो ग्राहक जागो” का संदेश दे रही है।

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