"पिता के कातिल बेटे को उम्रकैद! शाहपुर पुलिस की सटीक विवेचना से मिला न्याय"
बुरहानपुर पुलिस
थाना शाहपुर के वर्ष 2024 हत्या के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5000 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
आरोपी द्वारा अपने ही पिता की दरांती से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित की थी।
बुरहानपुर पुलिस की सूझबूझ और सटीक विवेचना साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में दोष सिद्ध।
घटना दिनांक 31.10.2024 थाना शाहपुर के ग्राम खामनी में आरोपी द्वारा अपने ही पिता
मृतक दिगम्बर पिता लहानु निवासी ग्राम खामनी के गले सर तथा हाथ में दराती से मारकर प्राण घातक चोटे पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना शाहपुर पर अपराध क. 668/2024, अंतर्गत धारा 103(बीएनएस)का पंजीबद्ध किया गया था।
विवेचक द्वारा अपराध में साक्ष्य संकलन कर दिनांक 23.01.2025 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।थाना शाहपुर पुलिस की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक जांच के आधार पर *उक्त अपराध में आरोपी
*दिलीप उर्फ भीका पिता दिगम्बर प्रजापति उम्र 31 वर्ष निवासी-ग्राम खामनी,थाना शाहपुर, जिला बुरहानपुर
को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। वर्तमान में आरोपीगण जेल में निरुद्ध है। उक्त प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी शाहपुर निरी. श्री अखिलेश मिश्रा थाना शाहपुर टीम द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री श्याम देशमुख द्वारा की गई थी।
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