दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास
दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास
- मंडला न्यायालय का फैसला
- दामाद ने की थी पत्नी और सास की कुल्हाड़ी मारकर हत्या
मंडला . मंडला जिले के पंचम अपर सत्र न्यायालय ने एक जघन्य दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी सियाराम उर्फ शियाराम धुर्वे 24 वर्ष को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपी सियाराम ने अपनी पत्नी और सास की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।
बताया गया कि दोहरे हत्याकांड की घटना 29 नवंबर 2022 को हुई थी। शिकायतकर्ता हल्कू सिंह मरावी ने बताया कि उसने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अपनी बड़ी बेटी ज्योति की शादी सियाराम धुर्वे से की थी और उसे घर जमाई बनाकर अपने घर रखा था। सियाराम अक्सर ज्योति के साथ मारपीट करता था और उसे अपने पैतृक घर बहरमुण्डा में भी काम करने के लिए मजबूर करता था। वह अक्सर धमकी देता था कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह किसी दिन उसका खून पी जाएगा। पिछले छह महीने से जब भी सियाराम झिगराटोला मझगांव आता था तो झगड़ा कर अपने घर लौट जाता था।

बताया गया कि घटना वाले दिन 29 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे हल्कू सिंह की पत्नी रत्तोबाई और बेटी ज्योति गांव की फूलबाई के साथ खैरमाई जंगल में लकड़ी लेने गई थीं। इसी दौरान सियाराम कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा और रत्तोबाई और ज्योति को सिर, हाथ और पैर में कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। फूलबाई किसी तरह मौके से भागकर हल्कू सिंह के पास पहुंची और उसे घटना की जानकारी दी। जब हल्कू सिंह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को मृत अवस्था में पाया, जिनके शरीर से खून बह रहा था।
इस घटना के बाद आरोपी सियाराम धुर्वे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और पूरी विवेचना के बाद न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए। पंचम अपर सत्र न्यायालय, मंडला ने सियाराम उर्फ शियाराम धुर्वे को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे प्रत्येक आरोप के लिए पृथक-पृथक आजीवन कारावास और कुल 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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