बीजाडांडी में महिला एवं बाल विकास विभाग की तत्परता से दो बाल विवाह रुके
महिला एवं बाल विकास विभाग की तत्परता से दो बाल विवाह रुके
बीजाडांडी में महिला एवं बाल विकास विभाग की तत्परता से दो बाल विवाह रुके
- 15 व 28 मई को होने वाला था विवाह, परिजनों को दी समझाईश

मंडला . महिला एवं बाल विकास परियोजना बीजाडांडी की तत्परता से ग्राम पंचायत भैंसवाही के टिकरा टोला में होने वाले दो बाल विवाह रोक दिए गए। 14 मई को परियोजना कार्यालय को सूचना मिली थी कि टिकरा टोला में दो नाबालिग लड़कों का विवाह होने वाला है। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी मनीषा तिवारी, पर्यवेक्षक अमर काली मसराम एवं मीना टेकाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीता तिवारी, आशा कार्यकर्ता राज पांडेय और पुलिस बल की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

बताया गया कि संयुक्त टीम ग्राम पंचायत भैंसवाही के टिकरा टोला पहुंची। जहां जांच में पाया कि सुरेन्द्र कुमार धुर्वे पिता सुखदेव धुर्वे निवासी टिकराटोला जिनकी जन्मतिथि 28 दिसंबर 2005 है और उम्र 19 वर्ष है, का विवाह 15 मई को होने वाला था। इसी प्रकार दिनेश धुर्वे पिता तितरा धुर्वे निवासी टिकराटोला जिनकी जन्मतिथि 9 मई 2006 है और उम्र 18 वर्ष है, का विवाह 28 मई को निर्धारित था। जांच में दोनों ही लड़के नाबालिग मिले। टीम ने मौके पर उपस्थित परिवारजनों और रिश्तेदारों को समझाया कि कानून के अनुसार लड़के की उम्र 21 वर्ष होने पर ही विवाह किया जा सकता है। उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। जिसे सुनकर सभी विवाह रोकने के लिए सहमत हो गए। अधिकारियों की समझाइश के बाद भी यदि बाल विवाह किया जाता है, तो विवाह में शामिल होने वाले सभी परिवारजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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