धारा 40 के तहत सरपंच को को किया पद से पृथक
धारा 40 के तहत सरपंच को को किया पद से पृथक
- कैलाश धुर्वे बने मवई ग्राम पंचायत के कार्यकारी सरपंच
मंडला - जिले के वनांचल विकासखंड मवई की ग्राम पंचायत मवई के सरपंच हीरालाल धुर्वे को धारा 40 के तहत सरपंच के पद से पृथक कर दिया गया है। इन पर चुनाव के दौरान निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र और शपथ पत्र में जानकारी छुपाई गई। इसके साथ ही अपने पद का दुरूपयोग करते हुए शासकीय राशि में हेराफेरी की गई। जिसकी शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच में हीरालाल धुर्वे दोषी पाए गए।
- बताया गया कि सरपंच हीरालाल धुर्वे को वित्तीय अनियमित्ता करने और अपने कर्तव्यो के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया गया। जिसके तहत धारा 40 के तहत ग्राम पंचायत मवई के सरपंच के पद से पृथक किया गया है। इसके बाद खाली सरपंच पद को भरने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिछिया के नायब तहसीलदार मवई द्वारा ग्राम पंचायत मवई के सभी पंचों को पत्र जारी कर नए सरपंच चुनने के लिए मंगलवार को बुलाया गया।
बताया गया कि मंगलवार दोपहर को पंचायत समन्वयक तरुण नंदनवार एवं नायब तहसीलदार मवई द्वारा दो प्रत्याशी के बीच निर्वाचन कराया गया। कार्यकारी सरपंच पद के लिए वार्ड क्रमांक 14 से सदस्य कैलाश धुर्वे एवं वार्ड क्रमांक 20 से सदस्य राजेश आयाम का नाम आया। दोनों सदस्यों के बीच मतदान प्रतिक्रिया के तहत निर्वाचन संपन्न कराया गया। जिसमें वार्ड क्रमांक 14 के सदस्य कैलाश धुर्वे को 11 मत मिले और राजेश आयाम को 9 मत प्राप्त हुए। निर्वाचन में कैलाश धुर्वे कार्यकारी सरपंच चुने गए।
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