आबकारी विभाग मंडला की अवैध शराब के विरुद्ध की कार्यवाही
110 डिब्बे में एक लाख 10 हजार की महुआ लहान जब्त
- पांच ज्ञात, अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध
- आबकारी विभाग मंडला की अवैध शराब के विरुद्ध की कार्यवाही
मंडला . जिले में अवैध शराब विक्रय और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत दो दिनों में आबकारी पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण, विक्रय पर कार्रवाई की गई है। बताया गया कि बुधवार गुरुवार को कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी रामजी पांडेय के मार्गदर्शन में मंडला जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
बताया गया कि अवैध शराब के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए बुधवार रात्रि में हागगंज बाजार में प्रकाश परते के कब्जे से 10 पाव प्लेन 06 पाव गोआ जप्त किया गया। ग्राम सिंगारपुर में महेन्द्र कुशराम से आईबी व्हिस्की के 04, पाव, जीनियस व्हिस्की के 26 पाव जप्त किये गए। देशी मंदिरा प्लेन के 14 पाव , गोआ व्हिस्की के 06 पाव जप्त किया। गुरूवार को की गई कार्यवाही में ग्राम जंतीपुर में घरों एवं ग्राम के निकट स्थित नाले के समीप मदिरा निर्माण करने वाले अड्डो पर दबिश की कार्यवाही की गई। जिसमें विभिन्न अड्डो से 110 डिब्बा महुआ लहान जप्त किया गया। जप्त लहान की अनुमानित मूल्य 1 लाख 10 हजार रुपए का जप्त कर लहान को घटना स्थल में नष्ट किया गया। इसके साथ ही 85 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई। जिसकी अनुमानित मूल्य 12 हजार 750 रूपए है।
अवैध शराब के विरूद्ध कुल पांच प्रकरण मदिरा विक्रय करने वाले ज्ञात, अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। इस कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरिक्षक गिरिजा धुर्वे, शैली सैयाम, सर्वेश नागवंशी, आबकारी मुख्य आरक्षक भानु पुसाम, दुर्जन कुलेश, हरे सिंह उइके आरक्षक नेतराम ककोटिया, शकुंतला सैयाम, प्रिया नायडू, महेश पटेल, बिहारी साहू उपस्थित रहे।
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