बाहरी व्यक्तियों की जानकारी नजदीकि पुलिस स्टेशन में देना अनिवार्य
- बाहरी व्यक्तियों की जानकारी नजदीकि पुलिस स्टेशन में देना अनिवार्य
- मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला प्रबंधक, भवन निर्माण ठेकेदार आदि के लिए आवश्यक आदेश जारी
मंडला - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जन सामान्य के हित/जान/माल एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार मण्डला जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला के प्रबंधक, भवन निर्माण के ठेकेदार एवं अन्य व्यक्तियों को काम में रखने वाली कम्पनी एवं निजी सुरक्षा ऐजेंसी के संचालक किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने, होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण हेतु ठेकेदारों के अंतर्गत काम में नियोजित व्यक्तियों की जानकारी उनके चरित्र सत्यापन हेतु पहचान पत्र संबंधित थाना/चौकी प्रभारियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएँ। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। पुलिस अधीक्षक मण्डला के पत्र क्रमांक 244, 27 जनवरी 2025 द्वारा आगामी पर्वों को देखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु उक्त आदेश को पुनः प्रचलन में लाए जाने को दृष्टिगत रखते हुए जारी आदेश का पूर्ववत् कड़ाई से पालन करने के निर्देश के साथ दो माह हेतु बढ़ाया गया है।
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