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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ले लाभ

 



  • प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ले लाभ 


  • सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे


  • योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता में आवेदक की न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए



 मंडला -नोडल पीएम विश्वकर्मा अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में इस योजना का संचालन मध्यप्रदेश शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत हाथ और औजारों से काम करने वाले तथा योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से असंगठित क्षेत्र में किसी विशेष एक व्यवसाय में रोजगार से जुडा हुआ एक कारीगर या शिल्पकार पी.एम. योजनान्तर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। शिल्पकार अपना पंजीयन जिले में स्थित किसी भी सीएससी से करा सकते हैं। योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। जिसमें बढाई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, अस्त्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची/जूता बनाने वाला कारीगर, नाव निर्माता, टोकरी/चटाई/झाडू बनाने वाला गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, फिशिंग नेट निर्माता आदि व्यवसायों से जुडे़ कारीगर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता में आवेदक की न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए। साथ ही स्वरोजगार, व्यवसाय के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना आदि के तहत पिछले 5 वर्षाें में ऋण का लाभ नहीं लिया हो। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पति/पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। वित्त पोषण योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। जिसके लिए ब्याज दर 5 प्रतिशत तय की गई है। प्रथम चरण में एक लाख राशि रू. का ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। उसके बाद योजना के द्वितीय चरण में दो लाख राशि रू. तक का लोन लिया जा सकता है। सभी पात्र शिल्पी अपना पंजीयन नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) में जाकर करा सकते हैं। पंजीयन के लिए आधार कार्ड का मोबाईल नम्बर से लिंक होना आवश्यक है। योजना में पंजीयन के पश्चात प्रशिक्षण, टूलकिट तथा ऋण आदि का लाभ लिया जा सकता है।


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