डब्ल्यू. पी. (सिविल) 473/2005 के पालन में सम्पूर्ण बहरूआ विरूद्ध भारत संघ के संबंध में प्रशिक्षण
बुरहानपुर/23 दिसम्बर, 2023/- सर्वाेच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. (सिविल) 473/2005 सम्पूर्ण बहरूआ विरूद्ध भारत संघ के मामले में पारित आदेश के पालन में अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय बुरहानपुर के वी.सी. हॉल में सेंसेटाईजेशन/ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है।
प्रषिक्षण का उद्देष्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं बालकों के सर्वाेत्तम हित व कल्याण अधिनियम के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन करना है। प्रषिक्षण में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. (सिविल) 473/2005 सम्पूर्ण बहरूआ विरूद्ध भारत संघ के पारित आदेश के संबंध में जारी दिशा-निर्देश एवं किशोर न्याय अधिनियम के बारे में सारगर्भित जानकारी दी गई।
इस अवसर पर सचिव/जिला न्यायाधीश श्री आशुतोष शुक्ल, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, न्यायिक मजिस्टेªट वरिष्ठ खण्ड श्री अजय कुमार यदु, प्रधान मजिस्टेªट किशोर न्याय बोर्ड श्री संघप्रिया भद्रसेन, लीगल डिफेंस काउंसिल के अधिवक्तागण, विशेष किशोर पुलिस ईकाई के अधिकारीगण, पदाभिहित पुलिस अधिकारीगण, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य मौजूद रहे।
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