विधानसभा आम निर्वाचन-2023 धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत नेपानगर विधानसभा-179 एवं बुरहानपुर विधानसभा-180 की मतगणना 3 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 8 से जिला शिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान बहादरपुर में होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र बुरहानपुर पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) अंतर्गत निम्न प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है।
जारी आदेशानुसार
मतगणना स्थल पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र के बिना प्रवेष नहीं दिया जायेगा। मतगणना केन्द्र के प्रवेष द्वार पर सुरक्षा जांच की जायेगी व महिलाओं की सुरक्षा जांच के लिये महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
मतगणना केन्द्र के भीतर माचिस, लाइटर आदि ज्वलनषील पदार्थ एवं अस्त्र-षस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं रहेंगी। मोबाईल, आई-पैड, लैपटॉप, रिकार्डिग डिवाईस तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स तथा गुटका, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि नषीले पदार्थ को ले जाना अथवा उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।
अद्योहस्ताक्षकर्ता कार्य सुविधा हेतु मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी को परिसर तक मोबाईल फोन लाने की अनुमति रहेगी। कोई भी व्यक्ति/संस्था, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के उपरांत बिना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना कोई विजय जुलूस, सभा, रैली आदि में पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। यह आदेष 5 दिसम्बर, 2023 तक प्रभावषील रहेगा।
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