अधिकारी /कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह गहलोत द्वारा बताया है कि प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगो के सम्बन्ध में म.प्र शासन / प्रशासन को ज्ञापन /पत्र के माध्यम से मांगो की पूर्ति हेतु समय समय पर ध्यानाकर्षण करवाया जाता रहा
बुरहानपुर//म.प्र. अधिकारी /कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह गहलोत द्वारा बताया है कि प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगो के सम्बन्ध में म.प्र शासन / प्रशासन को ज्ञापन /पत्र के माध्यम से मांगो की पूर्ति हेतु समय समय पर ध्यानाकर्षण करवाया जाता रहा है | संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य बन गया है | जहां पिछले 7 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है जिससे प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ने से शासकीय. कार्यो पर भी बिपरीत प्रभाव पड़ रहा है साथ ही सरकार के प्रति कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है | मांगो के प्रति सरकार का ध्यान आर्कषित करने हेतु तीन चरणों में आन्दोलन के क्रम में प्रथम चरण के आन्दोलन के तहत प्रस्तुत है । उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि
1. मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू कि जावे |
2- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे |
3- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाए |
4 - लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे |
5- सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे
6 - नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक(शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक , गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जावे |
7- सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाकर अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा को 300 दिवस का आदेश किया जाय |
8 - प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी , कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती की जावे एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण के अधिकार दिए जावे तथा तृतीय श्रेणी /चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउट सोर्स कर्मियों को शा.सेवक मान्य किया जाकर , कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे |
9 - प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे |
10- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि के अधि./कर्म. को गृह भाडा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे |
11– भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की भांति म.प्र. के वे कर्मचारी जो पांचवे वेतनमान में 1 जनवरी से 30 जून के मध्य वेतनवृद्धि प्राप्त करते थे उन्हे एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावे
12 - पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे |
13- प्रदेश के पटवारीयो का ग्रेड पे 2800 रु किया जावे
14 - वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच केअपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जावे
15 - स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगो का शीघ्र निराकरण किया जावे |
16 - वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाए |
17- निर्माण विभागों में तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त करने के लिए विभागीय परीक्षा की वाध्यता समाप्त कर अन्य विभागों की भांति तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे |
18 - भृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे |
19 - आयुष विभाग के कर्मचारियों की नैतिक मांगो का निराकरण शीघ्र किया जावे |
20 – परिवार पेंशन के लिए 33 वर्ष की अहर्ता सेवा को कम कर 25 वर्ष किया जावे |
21- प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए एवं नियमो का सरलीकरण करते हुए 3 वर्ष में सी.पी.सी.टी. परीक्षा उतीर्ण करने की अनिवार्यता में संसोधन कर पूर्व नियमो के अनुसार सी.पी.सी.टी. परीक्षा उतीर्ण करने केउपरांत वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे एवं सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त किया जावे | शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा एवं प्रक्षिक्षण की अनिवार्यता को समाप्त किया जावे |
22- अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जावे एवं आउट सोर्से कर्मचारियों को भी नियमित किया जावे
23 - आशा कार्यकर्ताओ को 10 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जावे |
24- परामर्श दात्री समिति की विभिन्न स्तरों पर होने वाली बैठके शीघ्र प्रारम्भ की जावे 21 - आशा कार्यकर्ताओ को 10 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जावे |
अतः मोर्चे के सभी घटक सदस्य डॉक्टर अशफाक खान शांताराम निंबोरकर अत्ताउल्लाह खान जितेंद्र शर्मा राजेश साल्वे अनिल बाविस्कर विजेश राठौर शहजाद अली सदानंद कापसे नईम उल रहमान धर्म धर्मेंद्र चौक से मनोज महाजन सीमा डेविड द्वारा आपसे विशेष आग्रह है कि उपरोक्त मांगों के संबंध में तत्काल निर्णय लेकर आदेश जारी करने की कृपा करें आदेश जारी न होने की दशा में संयुक्त मोर्चा एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में करेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी दिनांक 11 जुलाई शाम 5:00 बजे कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा
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