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बहू को जलाकर मारने वाले ससुर को आजीवन कारावास


शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर  द्वारा आरोपी हिम्मतसिंह  पिता नन्नुुलाल  मेवाडा उम्र 52 वर्ष निवासी बंजारी को धारा 302  भादवि मे आजीवन  कारावास एवं 2000 रूपयें के अर्थदण्ड‍ से दण्डित किया गया । 


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 30.05.2020 को जश अस्पताल शुजालपुर मंडी से एक तेहरिर रीना पति आनंद  मेवाडा उम्र 24 वर्ष निवासी बंजारी को जली हुई अवस्था में ईलाज के लिए भर्ती कराये जाने के संबंध मे प्राप्त हुई थी । जांच के दौरान रीना की मृत्यु पूर्व  कथन कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा लेख किए गये। ईलाज के दौरान रीना की मृत्यु दिनांक 08/06/2020 को जश अस्पताल शुजालपुर मंडी पर हुई । मृतिका ने अपने मृत्युकालिन कथन में बताया की उसे, उसके ससुर हिम्मतसिंह ने घासलेट डालकर जला दिया है । मृतिका ने ईलाज के दौरान जश अस्पताल शुजालपुर मंडी में उक्त बाते अपनी माता एवं भाईयो को बताई थी । उक्त प्रारंभिक जांच  पश्चात आरोपी के विरूद्व थाना शुजालपुर  सिटी पर असल अपराध पंजीबद्व कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत सक्षम न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया गया। 

अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुये आजीवन कारावास से दण्डित किया गया । 

उक्त  प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।



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