राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म. प्र. राज्य विधिक प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशनुसार श्री आशुतोष शुक्ल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बूरहानपुर के
बुरहानपुर नि प्र.- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म. प्र. राज्य विधिक प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशनुसार श्री आशुतोष शुक्ल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बूरहानपुर के
मार्गदर्शन में श्री जयदेव माणिक, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा नया मोहल्ला आंगनवाडी केन्द्र - 4 में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में जयदेव माणिक, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर ने उपस्थत महिलाओं को सबोधित करते हुये कहा कि कानून में महिलाओं को विशेष अधिकार दिये गये हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क विधिक
सहायता उपलब्ध कराई जाती है । पीड़ित महिलाएं उक्त योजना का लाभ आवेदन देकर ले सकती है। साथ ही वन स्टॉप सेंटर, चाईल्ड हेल्पलाईन, आदि विषय पर भी जानकारी दी गई।
सामाजिक कार्यकर्ता पैरालीगल वालेटियर श्री महेन्द्र जैन, ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएँ आज के समय में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़कर कार्य कर रही है। आज महिलाएँ पुरूषों की तुलना में किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। समाज में नारी सशक्तिकरण के द्वारा ही एक उन्नत समाज की कल्पना की जा सकती है। उक्त कार्यकम का संचालन डॉ० अशोक गुप्ता द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर पैरालीगल वालेटियर सामजिक कार्यकर्ता डॉ0 फौजिया सोडावाला, एवं 25 आगनवाडी केन्द्र की सहायिकाए एवं शिक्षिकाएँ तथा सेक्टर प्रभारी श्रीमती रमा महता के साथ साथ आस पास के क्षेत्र की अन्य महिलाएँ भी उपस्थित थी
उपरोक्त संबंध में प्रेस विज्ञप्ति सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
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