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बालिकाओं को जिला विकधिक सेवा प्राधिकरण ने बताए उनके अधिकार


बुरहानपुर नि.प्र- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

के निर्देशानुसार बालिकाओं / महिलाओं के प्रति हिंसा एवं भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से उनके अधिकारों

के प्रति जागरूक किये जाने हेतु दिनांक 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2022 तक विधिक जागरूकता पखवाड़ा

मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री धरमिंदर सिंह राठौड़ एवं श्री आशुतोष

शुक्ल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर के मार्गदर्शन में श्री जयदेव माणिक, जिला विधिक

सहायता आधिकारी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निम्बोला, बुरहानपुर में विधिक साक्षरता एवं

जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यकम में श्री जयदेव माणिक, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण, बुरहानपुर ने दिव्यांगों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार शिक्षा का अधिकार,

अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या, चाईल्ड हेल्य लाईन, नालसा की हेत्प लाईन, एसिड अटैक, वन स्टॉप सेंटर में

उपलब्ध सुविधाएँ एवं निशुल्क विधिक सहायता / सलाह के बारे में बताया।

घरेलु हिंसा

उक्त कार्यकम में पैरालीगल वॉलेन्टियर्स डॉ. एल.एल.लौवंशी, अताउल्ला खान, मंगला

रिछारिया, सर्तीश ससाने, स्वनाली जूनागढे एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रही।

उपरोक्त संबंध में प्रेस विज्ञप्ति सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

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