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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 12 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत


 बुरहानपुर/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 12 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्रीमान धरमिंदर सिंह राठौड़ एवं सचिव/जिला न्यायाधीश श्रीमान आशुतोष शुक्ल के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट सुश्री कल्पना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अजय कुमार यदु व समस्त न्यायिक मजिस्टेªटों एवं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों में अपर कलेक्टर श्रीमान शैलेन्द्र सिंह सौलंकी, एडीशनल एस.पी. श्रीमान अंतरसिंह कनेश, के साथ-साथ जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा हेतु मीटिंग में उपस्थित रहे।  

  उक्त मीटिंग में सचिव/जिला न्यायाधीश श्री आशुतोष शुक्ल द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारियों को सम्बोधित कर लोक अदालत के दायरे में आने वाले प्रकरणों को चिन्हित/तैयार कर उन प्रकरणों में सूचना पत्र समय से प्रेषित किये जाने एवं सूचना पत्र तामीली की जानकारी समय पर प्राप्त किये जाने साथ ही न्यायालय में लंबित बैंक संबंधी विभिन्न मामलों की सूची बनाने हेतु निर्देशित किया।

  दिनांक 12 नवम्बर 2022 को आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण दीवानी मामले तथा जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु आगामी नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।

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