अनुसूचित जनजाति की अवयस्क बालिका को बहला-फुसलाकर बलात्कार करने वाला आरोपी आजीवन सश्रम कारावास एवं 10000 रू के अर्थदण्ड से दंडित
बुरहानपुर/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने नाबालिक बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी पला उर्फ शिवम पिता ब्रिजलाल बंजारा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम डाभियाखेडा नेपानगर, जिला बुरहानपुर को धारा 3(2)(V) एस.टी./एस.सी.एक्ट के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड , धारा 366 भा.द.सं. 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू. अर्थदण्ड, धारा 376,(2)(एन) भा.द.सं. 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्ड से दंडित किया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, दिनांक 7-04-2019 को अभियोक्त्री की माता दिनांक 6-04-2019 को सुबह करीब 9 बजे बाजार करने गयी थी जब मैं बाजार करके करीब 10 बजे घर वापस आई तो देखा की मेरी लड़की घर पर नहीं थी तो मैंने आस-पास व रिश्तेदारों में पूछताछ किया किंतु कुछ पता नहीं चला फरियादिया को शक हुआ कि कोई आज्ञात बदमाश उसकी लड़की को बहला-फुसला कर ले गया है हुलिया कद 5 फिट रंग सावला, चैहरा गोल, सोने की नथ पहनी हैं पहनावा पीले कलर का कुर्ता एवं पैर में काले रंग की सेण्डल पहने हुई उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम डाभियाखेडा अभियोक्त्री को पुना से दस्तयाब किया गया जो प्रकरण में बाद कथनों के अपाहता आदिवासी समाज से होकर आरोपी सामान्य वर्ग का होने से प्रकरण में धारा 366ए, 376,(2)(एन) भा.द.सं. 5/6 पॉक्सो एक्ट , 3(2)(V) एस.टी./एस.सी. एक्ट बढायी गई आरोपी पला उर्फ शिवम पिता ब्रिजलाल बंजारा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम डाभियाखेडा को दिनांक 06-05-19 को गिरफ्तार किया गया अपाहता एवं आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराकर मेडिकल के दौरान प्रिजर्व आर्टिकल मुताबिक ड्राफ्ट क्रमांक 93/19 दिनांक 06-05-19 के माल जांच हेतु एम.एल.सी. सागर जमा कराया गया साक्षीगणों के कथन लिये गये पूर्ण विवेचना कथन गवाहन मेडिकल रिपोर्ट से आरोपी के विरूद्ध आरोपी धारा 363, 366ए, 376,(2)(एन) भा.द.सं. 5/6 पॉक्सो एक्ट, 3(2)(V) एस.टी./एस.सी. एक्ट का अपराध सिद्ध पाया जाने से चालान क्रमांक 290/19 का तैयार किया गया जो विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण नाबालिक बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई , उन्होंने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष साक्षीयो पर नियंत्रण रखकर प्रभावशाली कथन कराए विचारण, पश्चात बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार से नाबालिक बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी पला उर्फ शिवम पिता ब्रिजलाल बंजारा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम डाभियाखेडा नेपानगर, जिला बुरहानपुर को धारा 3(2)(V) एस.टी. /एस.सी. एक्ट के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड , धारा 366 भा.द.सं. 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू. अर्थदण्ड, धारा 376,(2)(एन) भा.द.सं. 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्ड से दंडित करवाया।
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