समाचार रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
बुरहानपुर/अगस्त, 2022/-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि, कोई भी रैली, जुलूस, शोभायात्रा, प्रभातफेरी, धरना, प्रदर्शन, डीजे साउंड, सावर्जनिक सभा, आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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