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अव्यस्क बालिका का व्यपहरण कर बलात्कार करनेवाला आरोपी 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20000 रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित ''

बुरहानपुर /कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर म.प्र दिनांक 19-04-2022

 अव्यस्क बालिका का व्यपहरण कर बलात्कार करनेवाला आरोपी 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20000 रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित ''


  विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धा‍वे द्वारा अभियोजित प्रकरण में विशेष सत्र न्यायालय राकेश कुमार पाटीदार (लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बुरहानपुर द्वारा आरोपी संजू उर्फ संजय उम्र 21 वर्ष, निवासी पिपराना जिला बुरहानपुर को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड, धारा 5(एल)/6 लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15000 रू का अर्थदंड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा बताया कि, फरियादिया ने दिनांक 10.05.2019 को रिपोर्ट लिखवाई कि फारियादिया, उसकी बड़ी लड़की, एक छोटी लड़की और एक छोटा लड़का घर पर थे रात करीबन 10.00 बजे हम सब सो गये थे सुबह करीबन 5.00 बजे फरियादिया जागी तो उसकी छोटी लड़की घर पर नहीं थी आसपास देखा नही मिली बाद मे फरियादिया ने अपने रिश्तेदारों मे भी तलाश किया नही मिली। फरियादिया को शंका है कि कोई अज्ञात व्याक्ति मेरी छोटी लड़की को बहला फुसलाकर कही ले गया है। घर पर कोई आने जाने वाला नहीं होने से आज मै अपने जमाई को अपने घर बुलाया और उसको साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आई। फरियादिया की रिपोर्ट से थाना निम्बोला के अन्‍तर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
    
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई, और विचारण पश्चात उन्होंने विशेष सत्र न्यायालय राकेश कुमार पाटीदार (लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बुरहानपुर द्वारा आरोपी संजू उर्फ संजय उम्र 21 वर्ष, निवासी पिपराना जिला बुरहानपुर को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड, धारा 5(एल)/6 लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15000 रू का अर्थदंड से दंडित कराया।

मिडिया सेल प्रभारी
जिला अभियोजन कार्यालय
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

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