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नाबालिक बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 के अर्थदंड से दंडित....

 बुरहानपुर /नाबालिक बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 के अर्थदंड से दंडित....
विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने नाबालिग लडकी से बलात्कार करने वाले आरोपी गणेश पिता सदाशिव आयु 25 वर्ष को धारा 376(2)(n) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000/- अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- अर्थदंड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना दिनांक 31.03.2019 को फरियादी एवं उसका परिवार कथा सुनने गए थे वापस लौटै तो उसकी लडकी घर पर थी। करीब 2 बजे अभियोक्त्री की छोटी बहन ने आकर बताया कि अभियोक्त्री  कही चली गई है, जिसकी आस पास तलाश करने पर कोई पता नही चला। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना खकनार में आकर दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पिडिता नाबालिग को आरोपी गणेश पिता सदाशिव के कब्जे से बरामद की। पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराने के पश्चात पीडिता को उसके माता पिता के सुपुर्द कर आरोपी को गिरफतार कर धारा 363, 366, 376(2)(n), भादवि 5एल,6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय मे प्रस्तुत किया।


प्रकरण मे कुशलतापूर्वक पैरवी भी विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई और उन्होंने विचारण पश्चात आरोपी गणेश पिता सदाशिव उम्र 25 वर्ष को मा. न्यायालय से दोषसिदध कराकर आरोपी को धारा 376(2)(n) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000/- अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- अर्थदंड से दंडित करवाया।
 

मिडिया सेल प्रभारी
जिला अभियोजन कार्यालय
जिला बुरहानपुर

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