अवयस्क बालिका का अपहरण करने वाला आरोपी दंडित
बुरहानपुर /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. न्यारयालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 श्री आर. के. पाटीदार बुरहानपुर ने अवयस्क बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी रितेश पिता काशीनाथ आयु 23 वर्ष निवासी आलमगंज जिला बुरहानपुर को धारा 363 भादवि के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, दिनांक 08.06.2019 को फरियादी ने थाना गणपतिनाका मे रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिक लडकी को कोई बहला फूसला कर ले गया है । जब अभियोक्त्री स्वयं थाने पहुंची तो पुलिस ने उसे दस्तयाब कर पूछताछ करने पर अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर मोटरसाईकिल से इंदौर ले गया जहां उसे छोटे से कमरे मे रखा। अभियुक्त रितेश के पास थाना गणपतिनाका से बार बार फोन आने पर तथा अभियोक्त्री् के बारे मे पूछा जा रहा था तो उसने अभियोक्त्री को वापिस घर लौटने को कहा तथा आरोपी रितेश ने अभियोक्त्री को इंदौर से बस मे बैठकार बुरहानपुर भेज दिया तथा थाने जाने को कहा। पुलिस थाना गणपतिनाका द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भा.दं.सं. एवं धारा 11,12 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने धारा 363 भा.द.वि. मे अपराध प्रमाणित माना।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा कुशल पैरवी करते हुए आरोपी रितेश पिता काशीनाथ आयु 23 वर्ष निवासी आलमगंज जिला बुरहानपुर को धारा 363 भादवि के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।
मिडिया सेल प्रभारी
जिला अभियोजन कार्यालय
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
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