लापरवाही पूर्वक वाहन चलानेवाले आरोपी और वाहनस्वामी 6-6 माह के कारावास एवं 5000-5000 रू के अर्थदंड से दंडित...
बुरहानपुर / लापरवाही पूर्वक वाहन चलानेवाले आरोपी और वाहनस्वामी 6-6 माह के कारावास एवं 5000-5000 रू के अर्थदंड से दंडित...
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिह भंवर ने बताया कि आरोपी मनीष पिता कैलाश आयु 31 वर्ष निवासी टिटलानी एवं पंकज पिता कैलाश निवासी टिटलानी को माननीय न्यायालय सुश्री रंजना डोडवे ने 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू के अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिह भंवर ने बताया कि दिनांक 28-06-2017 को फरियादी बनवारी ने थाना लालबाग में रिपोर्ट लिखवाई कि उक्त दिनांक को आदर्श टाइल्स फैक्ट्री के पास सिंधी बस्ती चौराहा पर मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 68 एमसी 3248 के चालक आरोपी मनीष द्वारा मोटर साईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए उसके बेटे तुषार की साईकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी जिससे वह गिर गया था और उसके मुह व सिर में चोट आई थी । थाना लालबाग आकर फरियादी ने रिपोर्ट लिखवाई जिस पर से धारा 279,337,338 भा.द.वि. तथा मोटर व्हीाकल एक्टर की धारा 3/181 एवं 5/181 के अंतर्गत अपराध पंजीबदध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिह भंवर द्वारा की गई विचारण पश्चात माननीय न्यायालय से आरोपी मनीष पिता कैलाश आयु 31 वर्ष निवासी टिटलानी एवं पंकज पिता कैलाश निवासी टिटलानी को 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।
मिडिया सेल प्रभारी
जिला अभियोजन कार्यालय
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
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