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अवैध कच्ची महुआ शराब निर्माण व परिवहन के विरुद्ध दो बड़ी कार्यवाहियां। पुलिस ने दोनों कार्यवाहियों में कुल 163 लीटर शराब की जप्त

 नेपानगर/ पुलिस की अवैध कच्ची महुआ शराब निर्माण व परिवहन के विरुद्ध दो बड़ी कार्यवाहियां। पुलिस ने दोनों कार्यवाहियों में कुल 163 लीटर शराब की जप्त
एक कार्यवाही में सोनुद-नावथा रोड पर मोटरसाइकल से शराब ले जाते आरोपी के कब्जे से 63 लीटर शराब जप्त तो वहीं दूसरी कार्यवाही में सोनुद के जंगल में बाँसनाले के करीब कच्ची शराब के अड्डे पर घेराबंदी कर मौके से 100 लीटर महुआ शराब जप्त कर एक आरोपी को गिरफ़्तार किया गया।

◆ *आरोपियों के विरुध्द थाना नेपानगर में 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज़।* 

पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण, परिवहन, विक्रय के विरुध्द लगातार प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। निर्देशों के पालन में थाना नेपानगर पुलिस को दो स्थानों पर अवैध शराब की धरपकड़ में सफलता प्राप्त हुई है।
एक कार्यवाही में सोनुद-नावथा रोड पर मोटरसाइकल पर थैलियों में भरकर शराब ले जाते आरोपी को 63 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया तो वहीं दूसरी कार्यवाही में सोनुद के जंगल में बाँसनाले के करीब शराब निर्माण के अड्डे से 100 लीटर कच्ची महुआ शराब ज़ब्त कर एक आरोपी  गिरफ़्तार किया गया है। 

◆ दिनांक 19.02.22 की सुबह नेपानगर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर सायकल से ग्राम सोनुद व नावथा के बीच बासनाला तरफ से आम रोड पर भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब लेकर आने वाला है । मुखबिर की सूचना पर बताये स्थान पर रवाना होकर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई थोड़ी देर बाद मोटर साइकल पर सवार एक व्यक्ति आते दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकडा। बिना नंबर की नई हौंडा यूनिकार्न के पीछे की ओर दोनों तरफ रस्सी से दो प्लास्टिक की बोरिया बंधी हुई थी । मोटर साइकल चालक से नाम पता पूछते उसने अपना नाम *दिलीप पिता प्यारसिंग जाति भिलाला उम्र 20 साल निवासी ग्राम सामरिया थाना खकनार* का होना बताया मोटर साइकल में बंधी हुई प्लास्टिक की बोरियो को खोलकर चैक करते दोनों बोरियो में करीब एक-एक लीटर क्षमता वाली पोलीथिन की कुल 63 पन्नियो में कुल 63 लीटर भरी हुई मटमेले रंग की हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब होना पाया । उक्त शराब के संबंध मे दिलीप से पूछताछ करते शराब बेचने हेतु ले जाना बताया, उक्त शराब को लाने ले जाने एवं बेचने एवं कब्जे मे रखने के संबंध मे लाइसेन्स बाबत पुछताछ करते लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपी दिलीप का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय पाये जाने से  उक्त एक-एक लीटर क्षमता वाली पोलीथिन की कुल 63 पन्नियो मे कुल 63 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 6300 रूपये एवं एक बिना नम्बर की हौंडा कम्पनी  यूनिकार्न  मोटर साइकल कीमती करीब एक लाख रुपये की जप्त की गई। आरोपी  दिलीप पिता प्यारसिंग को गिरफ्तार कर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
◆वहीं दूसरे मामले में पुलिस को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की दो व्यक्ति ग्राम सोनूद के करीब जंगल में बांसनाले में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने के लिए बना रहे है । सूचना पर पुलिस टीम  बताए स्थान बांसनाला के पास पहुँची जहाँ झाड़ियों की आड़ से देखते नाले में पानी के किनारे दो भट्टियां चल रही थी एवं दो व्यक्ति भट्टियों के पास खडे होकर भटटीयों का संचालन कर रहे थे, एवं दो नीले रंग की प्लास्टीक की 200 लीटर क्षमता वाली ड्रम भटटीयों के पास रखी हुई थी। पुलिस टीम दोनों को पकड़ने लगी तो दोनों मे से एक व्यक्ति जंगल में झाडीयों का फायदा उठाकर भागने मे सफल हो गया । एक व्यक्ति पकड़ में आया जिससे नाम-पता पूछते उसने अपना नाम *लालसिंग उर्फ लालू पिता किशन जाति भीलाला उम्र 20 साल निवासी गोपाल फलीया ग्राम डवालीकलां* का होना बताया जिससे शराब भटटीयों के पास से भागने वाले अपने साथी का नाम पता पूछते उसने अपने साथी का नाम रामा पिता सुभान जाति भीलाला उम्र 25 साल निवासी गोपाल फलीया डवालीकला का होना बताया एवं दोनों के द्वारा उक्त भटटीयों से कच्ची महुआ शराब बनाकर बेचना बताया । भट्टीयों के पास रखी नीले रंग की दोनों ड्रम के ढक्कन खोलकर चेक करते एक ड्रम में करीब 55 लीटर एवं दूसरी ड्रम में करीब 45 लीटर कुल करीब 100 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब किमती 10,000 रूपये की होना पाया जिसे पंचानों को भी चखाया सूंघाया तो उन्होने भी कच्ची महुआ शराब होना बताया। आरोपी लालसिंग उर्फ लालू पिता किशन एवं उसके फरार साथी रामा पिता सुभान का कृत्य आबकारी अधिनियम  के अंतर्गत दंडनीय पाये जाने से उक्त दोनों नीले रंग की प्लास्टीक की ड्रमों में कुल 100 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 10,000 रूपये जप्त कर आरोपी लालसिंग उर्फ लालू पिता किशन भीलाला को गिरफ्तार किया गया। जिस पर थाना नेपानगर में अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915 अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। उक्त कार्यवाहियों में नेपानगर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव, 
सउनि कमल मोरे, प्र.आर. दयाराम सिल्वेकर, प्र.आर.सुखलाल, प्र.आर. मुकेश मोरे, प्र.आर. गुरदीप पटेल, आर.अजय, आर. जितेन्द्र का सराहनीय योगदान रहा।

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