rashtriya news महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 01 वर्ष की सजा - rashtriya news khabre Desh prdesh ki

Header Ads

महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 01 वर्ष की सजा

शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी महोदय शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी प्रेमनारायण पिता देवीसिंह निवासी सोदना खेडी, मो0 बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादीयां ने अपने ससुर के साथ थाना लालघाटी पर आकर रिपोर्ट थी। दिनांक 12/07/2019 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच फरियादियां अपने खेत से गाय ढोर को पानी पिलाकर खेत से लकडी का गठ्ठा लेकर वापिस अपने घर आ रही थी तभी पीपल के पेड के पास आरोपी प्रेमनारायण ने फरियादीयां का पीछा कर बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड लिया। फरियादिया ने चिल्लाचोट की तो, चिल्ला चोट की आवाज सुनकर उसकी बडी सास आ गई जिसे देखकर आरोपी फरियादियां का हाथ छोडकर भाग गया। फरियादिया ने घर आकर सारी घटना उसके सास, ससुर व पति को बताई। उक्त घटना के संबंध में थाना लालघाटी जिला शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चाात सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। 
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती सुषमा बडोनिया सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर ने की।
प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर

कोई टिप्पणी नहीं

Blogger द्वारा संचालित.