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खाद्य सामग्री में मिलावट पर 18 व्यापारियों पर 23.75 लाख का जुर्माना

जिले में मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने उनकी कोर्ट में चल रहे ऐसे 18 मामलों में 23 लाख 75 हजार रुपए के जुर्माने के आदेश जारी किया।

ये आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008, विनिमय अधिनियम 2011 तथा पैकेजिंग एंड लेबलिंग विनिमय 2011 आदि के अधीन किए गए हैं। इनमें स्पष्ट किया गया है कि यदि उक्त जुर्माना तय समयावधि में न्यायालय में जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित के खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित किया जाकर ये राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी।

उज्जैन की जैन लस्सी, संतोष डेयरी, तेजल डेयरी, भगवती डेयरी, श्रीकृष्ण डेयरी, न्यू श्रीकृष्ण डेयरी सहित मिठाई की दुकानों पर जुर्माना
एमएस बेकर्स

संचालक- शिव पिता पीवी नायर
जुर्म- मिथ्याछाप पैकिंग काजू, टोस्ट, बिस्किट व सैंडविच
जुर्माना - दो लाख रुपए

जैन लस्सी, नमकीन- स्वीट्स
संचालक- अनिल कुमार पिता प्रतापचंद्र जैन
जुर्म- मिथ्याछाप पैकिंग लस्सी, नमकीन व स्वीट्स
जुर्माना- एक लाख रुपए

जय मां प्रसाद भंडार चिंतामण
संचालक- जितेंद्र पिता कन्हैयालाल माली
जुर्म- मिथ्याछाप मावा पेड़ा
जुर्माना- 25 हजार

संतोष डेयरी सिंधी कॉलोनी
संचालक- लालचंद पिता कुंदमल आहूजा
जुर्म- अमानक मावा
जुर्माना- दो लाख रुपए

तेजल दूध डेयरी भेरू नाला
संचालक- राजेश व धारासिंह पिता दयाराम जाट
जुर्म- अमानक दूध
जुर्माना- दो लाख रुपए

भगवती डेयरी एंड
स्वीट्स पांड्याखेड़ी
संचालक- लखनलाल कारपेंटर पिता मोतीराम
जुर्म- अमानक घी
जुर्माना- दो लाख रुपए

न्यू श्रीकृष्ण दूध डेयरी महानंदानगर
संचालक-नीलेश पिता तोलाराम राठौर
जुर्म- अमानक पनीर
जुर्माना- एक लाख रुपए

अग्रवाल स्वीट्स एवं नमकीन चिमनगंज मंडी
संचालक- अनिल पुरुषोत्तम गर्ग
जुर्म- मिथ्याछाप बेसन बर्फी
जुर्माना- दो लाख रुपए

होटल सागर फैमिली वेज रेस्टोरेंट
संचालक- विजय पिता मोनेंद्र
जुर्म- बगैर पंजीयन के खाद्य पदार्थ का कारोबार
जुर्माना- एक लाख रुपए

भारतमल ट्रेडर्स
संचालक- काईद जौहर पिता हकीमउद्दीन अत्तार
जुर्म- मिथ्याछाप दाख, ड्रायफूट
जुर्माना- एक लाख रुपए

नमन किराना बड़नगर
संचालक - दिनेश पिता रामचंद्र राठौर व हेमा पति दिनेश राठौर
जुर्म- मिथ्याछाप शकर बुरा पैकिंग
जुर्माना- एक लाख रुपए

श्रीकृष्ण दूध डेयरी त्रिमूर्ति चौराहा घटि्टया
संचालक- उदय दुले सिंह
जुर्म- अमानक दूध
जुर्माना- एक लाख रुपए

शैलेंद्र कुमार प्रहलाद कुमार पोरवाल महिदपुर सिटी
संचालक- शैलेंद्र पिता प्रहलाद पोरवाल
जुर्म- मिथ्याछाप कीर्ति गोल्ड डबल फिल्टर सोयाबीन
जुर्माना- एक लाख रुपए

ओम किराना बस स्टैंड घौंसला
संचालक - पुरुषोत्तम पिता जगदीश चंद्र उपाध्याय
जुर्म- मिथ्याछाप लाल मिर्च पावडर आदि
जुर्माना - 50 हजार

कमल दूध डेयरी बड़नगर
संचालक- राधेश्याम पिता भागीरथ गेहलोत
जुर्म- अमानक पनीर
जुर्माना- एक लाख रुपए

मामाजी डेयरी बड़नगर
संचालक- पवन चांदमल जैन
जुर्म- अमानक दही
जुर्माना- एक लाख रुपए

फर्म- राजेंद्र स्वीट्स नागदा
संचालक - अभय प्रेमचंद्र जैन
जुर्म- मिथ्याछाप नमकीन व लौंग सेव
जुर्माना- दो लाख रुपए

कृष्ण जी केशरीमल बड़नगर
संचालक- संजय मोहनलाल
जुर्म- मिथ्याछाप नूरी ड्राय फ्रूट व किशमिश
जुर्माना - दो लाख रुपए



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प्रतीकात्मक फोटो


source https://www.bhaskar.com/local/mp/ujjain/news/18-merchants-fined-2375-lakhs-for-adulteration-of-food-items-128063046.html

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