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अवैध शराब बेचनेवाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त....



अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी जय पिता रघुनाथ आयु 30वर्ष, निवासी रावेर का जमानत आवेदन निरस्त किया।

अति. जिला अभियोजक  श्री सुनील कुरील ने बताया कि, घटना दिनांक 29-07-2020 को रात 7.40 बजे को मौरे आर्ट के पास पातोंडा रोड पर दो आरोपीगण लखन पिता रामसंजीवन एवं विजय पिता अशोक दोनो निवासी राममंदिर चिंचाला को लालबाग पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकडा था जिनसे पूछताछ किये जाने पर उन्होने बताया कि जय पिता रघुनाथ से अवैध शराब लाए थे। इस आधार पर जय शिंदे को आरोपी बनाया । थाना लालबाग में अपराध में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था इसके पश्चात दिनांक 21-08-2020 को थाना लालबाग के थाना प्रभारी ए.पी.सिंह एवं  उ.नि. संजय उइके एवं स.उ.नि. आर.एल. तिवारी, आरक्षक राकेश शर्मा, सचिन मिश्रा, राजेन्द्र  मेहरा एवं सुरेश माली की टीम द्वारा आरोपी जय शिंदे को पातौंडा रोड से अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकडा था एवं एक अन्य प्रकरण आरोपी के विरूदध बनाया गया था। 
आज दि‍नांक को आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु  आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपीगण के द्वारा 50 लीटर से अधिक शराब का अवैध परिवहन कर रहे थे जिसे दोनो आरोपीगण ने आरोपी जय से खरीदा जाना बताया था यदि आरोपी जय को जमानत दी जाती है तो यह पुन: अवैध शराब का व्यावसाय करेगा तथा इस प्रकार के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। प्रकरण मे अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए आरोपी साक्ष्‍य को प्रभावित कर सकता है।
आरोपी के जमानत आवेदन पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती  को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना जय पिता रघुनाथ आयु 30 वर्ष, निवासी रावेर का जमानत आवेदन निरस्त किया। आरोपी पूर्व से ही जेल में है। 


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