विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
बुरहानपुर (राजुसिह राठौड 9424525101) जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में मिलेनियम बी.एड कॉलेज बुरहानपुर में एसिड हमले से पीड़ित व्यक्तियों के लिये प्रतिकर योजना एवं नशा मुक्ति के संबंध में विधिक जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर श्री नरेन्द्र पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल,
डॉ. निखत अफरोज प्रिसिंपल जाकिर हुसैन कॉलेज/पीएलव्ही, प्राचार्य मोहन ठाकुर मिलेनियम बी.एड. कॉलेज एवं व्याख्याता श्री सय्यद युसुफ अली रवीन पंसारी के साथ साथ बी.एड. कॉलेज के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
शिविर को संबोधित करते हुये श्री नरेन्द्र पटेल ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी गंभीर अपराध के पीड़ित को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिकर प्रदान किया जाता है। बढती एसिड हमलों के घटनाओं के कारण भारतीय दंड सहिता में संशोधन द्वारा धाराएं 326ए और 326बी जोडी जाकर दंड के प्रावधान किये गये है। एसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलवाये जाने के उद्देश्य से पीड़ित प्रतिकर योजना में प्रावधान किया गया है।
एसिड हमले के पीड़ितों के उचित उपचार, परवर्ती देखभाल एवं पनुर्वास की आवश्यकता को देखते हुये सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा शासन को निर्देश दिये हैं कि सभी प्राइवेट अस्पताल को निर्देश दें कि एसिड हमले के पीड़ितों के उपचार करने से इंकार न करें और यह भी कि ऐसे पीड़ितों का संपूर्ण उपचार करें। पीड़ित के उपचार से इन्कार करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान समय में बच्चों में नशे की लत बढ़ती जा रही है। बी0एड0 कॉलेज के विद्यार्थियों को इस संबंध में भी संबोधित किया कि वह जब शिक्षक के रूप में कार्य करें तब बच्चों को नशा मुक्ति से दूर रहने हेतु प्रेरित करते रहें और उन्हें पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता के संबंध में प्रेरित करें।
उक्त शिविर को संबोधित करते हुये श्री दयाल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धन व्यक्तियों या असहाय व्यक्तिों को निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान है। मध्यस्थता योजना एवं लोक अदालत के बारे में बताया। शिविर को संबोधित करते हुये प्राचार्य जाकिर हुसैन कॉलेज/पीएलव्ही श्रीमती निखत अफरोज ने पैरालीगल वालेटियर्स स्कीम तथा शिविर के उद्देश्यों के परिकल्पना के बारे में जानकारी दी।
शिविर को संबोधित करते हुये श्री नरेन्द्र पटेल ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी गंभीर अपराध के पीड़ित को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिकर प्रदान किया जाता है। बढती एसिड हमलों के घटनाओं के कारण भारतीय दंड सहिता में संशोधन द्वारा धाराएं 326ए और 326बी जोडी जाकर दंड के प्रावधान किये गये है। एसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलवाये जाने के उद्देश्य से पीड़ित प्रतिकर योजना में प्रावधान किया गया है।
एसिड हमले के पीड़ितों के उचित उपचार, परवर्ती देखभाल एवं पनुर्वास की आवश्यकता को देखते हुये सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा शासन को निर्देश दिये हैं कि सभी प्राइवेट अस्पताल को निर्देश दें कि एसिड हमले के पीड़ितों के उपचार करने से इंकार न करें और यह भी कि ऐसे पीड़ितों का संपूर्ण उपचार करें। पीड़ित के उपचार से इन्कार करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान समय में बच्चों में नशे की लत बढ़ती जा रही है। बी0एड0 कॉलेज के विद्यार्थियों को इस संबंध में भी संबोधित किया कि वह जब शिक्षक के रूप में कार्य करें तब बच्चों को नशा मुक्ति से दूर रहने हेतु प्रेरित करते रहें और उन्हें पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता के संबंध में प्रेरित करें।
उक्त शिविर को संबोधित करते हुये श्री दयाल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धन व्यक्तियों या असहाय व्यक्तिों को निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान है। मध्यस्थता योजना एवं लोक अदालत के बारे में बताया। शिविर को संबोधित करते हुये प्राचार्य जाकिर हुसैन कॉलेज/पीएलव्ही श्रीमती निखत अफरोज ने पैरालीगल वालेटियर्स स्कीम तथा शिविर के उद्देश्यों के परिकल्पना के बारे में जानकारी दी।
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