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विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन, किन्नरों को दी उनके मौलिक अधिकार की जानकारी ।


बुरहानपुर -  (राजूसिंह राठौड 9424525101)                            जिला बुरहानपुर में राष्ट्रीय स्तरीय किन्नरों के सम्मेलन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किन्नरों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में सचिव/अपर जिला न्यायाधीश श्री नरेंद्र पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल, 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष देवताले, पैनल लायर ए.व्ही. खान, पैरालिगल वालेंटियर्स श्री नंदकिशोर जांगड़े, राजू भवरे एवं टी.आई. गणपति नाका श्री चौनसिंग उईके तथा देश के विभिन्न राज्यों से काफी संख्या में आये किन्नर (ट्रांस जेंडर) उपस्थित रहे।


उक्त शिविर को सम्बोधित करते हुए श्री नरेंद्र पटेल द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यह व्यवस्था की गई है कि देश के सभी नागरिकों को जो अधिकार दिये गये हैं वे सभी अधिकार किन्नरों को भी प्राप्त है। शासन द्वारा प्रत्येक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किये गये हैं उक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकता है।


 प्राधिकरण में फ्रंट ऑफिस की स्थापना आपकी सहायता के लिए की गई है। जिसमें आपकी किसी भी समस्या का निराकरण के लिए फ्रंट ऑफिस में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उपस्थित सभी किन्नरों को बताया कि उनके अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राज्य की योजनाओं व सुविधाओं के लाभ हेतु समन्वय के रूप में कार्य किया जा सकता है। यदि आपको ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे कानूनी सहायता की आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को विधिक सहायता भी दिला सकते हैं। ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के लिए शासन की ओर से अधिवक्ता की व्यवस्था भी की जाती है। यह भी कहा कि आपमें से कई लोग कई उच्च पदों पर गये हैं आप अपना एवं अपने साथियों को शिक्षित करने हेतु पहल करें, जिससे गरीमामय जीवन जी सके।
जहां भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में सभी को गरीमामय जीवन जीने का अधिकार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत आपके मध्य उपस्थित होकर इस शिविर का आयोजन न्याय सब के लिए उद्देश्य के अनुरूप किया गया है।  
उक्त शिविर को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष देवताले ने बताया कि किन्नर समाज एक महान समाज है और उनकी कुछ समस्याएं भी रहती है और समस्याओं के समाधान के लिए माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अपने निर्णय के तहत इस वर्ग के लिए महत्वपूर्ण फैसले दिये गये हैं जिसके तहत कई अधिकार इन्हें प्राप्त होते है और यह समाज सभी को दुआएं देता हैं जिससे उन्हें लाभ ही प्राप्त होता है।
उक्त शिविर का संचालन किन्नर समाज से मुर्तुजापुर महाराष्ट्र से उपस्थित नेहा नायक गुरू द्वारा किया गया और अपने संबोधन में बताया कि भारतीय संविधान में हमें बहुत से अधिकार प्रदान किये गये हैं किंतु उनका लाभ कभी-कभी हमें नहीं मिल पाता। उक्त कार्यक्रम करने हेतु सभी की ओर से धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की गई। कार्यक्रम के अंत में आभार गणपति थाना प्रभारी श्री चौनसिंग उईके द्वारा किया गया।  

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