कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर म प्र
बुरहानपुर :- राजू राठौड चीफ एडिटर
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर म प्र
अभियोजन अधिकारी की विधिक आपत्ति पर न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया ने आरोपीगण राजेश पिता चुन्नीलाल 32 वर्ष और अच्चु पिता मिश्रीलाल 31 वर्ष दोनों निवासी नागझिरी बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा...
अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि दिं. 21-03- 2019 सुबह लगभग 11 बजे नागझिरी मे पीड़िता ठेले पर सामान खरीद रही थी तभी दोनो आरोपीगण वहां आए और पिड़िता को बुरी नियत से धक्का मार दिया। पीड़िता ने जब धक्के का विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने अश्लीलता की और ताने मारे। घटना को पीड़िता के पिता एवं मोहल्ले के अन्य लोगों ने देखा था। इसके बाद पिडिता की सूचना पर से आरोपी के विरुद्ध थाना गणपति नाका मे प्रकरण दर्ज किया गया था। आज आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, आरोपीगण राजेश और अच्चु ने जमानत याचिका प्रस्तुत की, जिस पर अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति की गई कि अपराध गंभीर प्रकृति का होकर महिलाओं के विरूद्ध द्वारा किया गया है और प्रकरण मे अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है।
मा न्यायालय ने आपत्ति को उचित मानकर जमानत याचिका निरस्त कर दिं. 29-03-2019 तक जेल भेज दिया।
मिडिया सेल प्रभारी
अभियोजन कार्यालय जिला बुरहानपुर
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